पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग मामले में तेलंगाना हाई कोर्ट ने अल्लू अर्जुन को जमानत दी है. इससे पहले शुक्रवार को ही लोअर कोर्ट ने सुपरस्टार को 14 दिन की रिमांड पर भेजा था. दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जस्टिस ने अंतिरम जमानत दे दी है. मतलब ये कि फिलहाल के लिए पुष्पाराज को राहत है. मगर इसके बावजूद देर रात तक भी अल्लू अर्जुन को जेल से बाहर आने में समय लगा. जेल के बाहर भारी संख्या में उनके प्रशंसक इंतजार कर रहे हैं. कहा जा रहा है कि एक्टर के वकीलों और जेल ऑफिशियल्स के बीच तमाम डॉक्यूमेंट्स को लेकर बातचीत चल रही है. वहीं डीसीपी टास्क फोर्स ए श्रीनिवास ने इस ओर संकेत दिया कि एक्टर की रिहाई शनिवार यानी 14 दिसंबर को मिल सकती है. इसका मतलब ये होगा कि एक्टर की रात सलाखों के पीछे ही कटेगी.


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लोअर कोर्ट ने तो अल्लू अर्जुन को 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया था. मगर एक्टर की लीगल टीम ने तेलंगाना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. जहां न्यायाधीश जुव्वडी श्रीदेवी ने सरकारी वकील और अल्लू अर्जुन के वकील एस निरंजन रेड्डी की दलीलें सुनने के बाद लिमिट पीरियड के लिए बेल दी. कोर्ट ने अल्लू अर्जुन को 4 हफ्ते की अंतरिम बेल दी है. साथ ही एक्टर को 50 हजार का निजी मुचलका भरना होगा. अब इस मामले में अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी.


अल्लू अर्जुन को मिली बेल
तेलंगाना हाईकोर्ट की न्यायाधीश जुव्वडी श्रीदेवी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि एक एक्टर होने के नाते उनके भी अधिकार है. उनके हक को मारा नहीं जा सकता है. वह भी इसी देश के नागरिक हैं. उन्हें भी अपनी जिंदगी और आजादी का हक है. हमें मृतका के परिवार के लिए खेद है.  लेकिन क्या इस ट्रेजेडी के लिए एक्टर जिम्मेदार है?


शाहरुख खान केस का भी हुआ जिक्र
अल्लू अर्जुन के वकील ने शाहरुख खान केस का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि आमतौर पर ऐसा होता है कि जब फिल्म रिलीज होती है तो एक्टर स्क्रीनिंग में पहुंचते हैं. फिल्म रईस के प्रमोशन के दौरान शाहरुख खान भी पहुंचे थे और ऐसे ही भगदड़ मचने से हड़कंप मच गया था. तब लेकिन गुजरात के हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने शाहरुख खान को बरी कर दिया था.  


Explainer: भगदड़ में महिला की मौत से FIR और 25 लाख रुपये तक, अल्लू अर्जुन केस में अब तक क्या-क्या हुआ?


पुलिस की ओर से वकील ने क्या दलील रखी
अदालत में पुलिस की ओर से दलील रख रहे वकील ने कहा कि अल्लू अर्जुन को इस बारे में जानकारी थी कि भीड़ बढ़ सकती है. इस पर जज ने पूछा कि क्या एक्टर व फिल्म की टीम ने पहले अनुमति ली गई थी? तब पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने कहा कि परमिशन रिजेक्ट कर दी गई थी.


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