बांबे हाई कोर्ट ने गुरुवार को बीएमसी के खिलाफ लगाई गई कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की अर्जी पर सुनवाई की.
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नई दिल्ली: बांबे हाई कोर्ट ने गुरुवार को बीएमसी के खिलाफ लगाई गई कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की अर्जी पर सुनवाई की. एक्ट्रेस ने यह याचिका ऑफिस मणिकर्णिका फिल्म्स में तोड़फोड़ के खिलाफ लगाई थी. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि तोड़ी गई प्रॉपर्टी को यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता. इस पर कल सुनवाई होगी. सुनवाई के दौरान बेंच ने बीएमसी पर तंज कसा कि आप तो बहुत तेज हैं, फिर आपको और समय क्यों चाहिए.
केस की सुनवाई के दौरान जस्टिस एसजे काठवल्ला और जस्टिस आरआई छागला की पीठ ने कहा, ‘हम ध्वस्त किए गए घर को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते. इमारत आंशिक रूप से ध्वस्त की गई है और भारी मानसून में उसे वैसी ही स्थिति में छोड़ा नहीं जा सकता. हम याचिका पर कल से सुनवाई शुरू करेंगे.’ इस पर कंगना रनौत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.
एक्ट्रेस कंगना रनौत ने ट्वीट किया, ‘माननीय हाई कोर्ट, मेरी आंखों में आंसू आ गए. मुंबई की बरसात में मेरा घर गिर रहा है. आपने मेरे टूटे हुए घर के बारे में इतना सोचा, यह मेरे लिए बहुत है. मेरे घावों पर मरहम लगाने के लिए धन्यवाद. मुझे वह सब वापस मिल गया, जो मैंने खोया था.’
Honourable Justice HC, this brought tears to my eyes, in the lashing rains of Mumbai my house is indeed falling apart, you thought about my broken house with so much compassion and concern means a lot to me,my heart is healed thank you for giving me back all that I had lost https://t.co/zB9auZwzjX
— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) September 24, 2020
बेंच ने बीएमसी के अधिकारी और संजय राउत को अगले मंगलवार यानी 29 सितंबर तक अपना पक्ष रखने कोर्ट में हाजिर होने को कहा. संजय राउत की ओर से उनके वकील प्रदीप थोरात मौजूद थे. कंगना रनौत के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने मंगलवार को अदालत में एक डीवीडी सौंपी थी, जिसमें शिवसेना नेता राउत द्वारा अभिनेत्री को कथित तौर पर धमकाने वाला एक बयान है. इसके बाद पीठ ने राउत और लाते को मामले में पक्षकार बनाने की अनुमति दे दी थी.