हाई कोर्ट ने बीएमसी को लगाई फटकार, कंगना ने कहा- 'मेरे आंखों में आंसू आ गए'
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हाई कोर्ट ने बीएमसी को लगाई फटकार, कंगना ने कहा- 'मेरे आंखों में आंसू आ गए'

बांबे हाई कोर्ट ने गुरुवार को बीएमसी के खिलाफ लगाई गई कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की अर्जी पर सुनवाई की.

 

फोटो साभार: इंस्टाग्राम

नई दिल्ली: बांबे हाई कोर्ट ने गुरुवार को बीएमसी के खिलाफ लगाई गई कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की अर्जी पर सुनवाई की. एक्ट्रेस ने यह याचिका ऑफिस मणिकर्णिका फिल्म्स में तोड़फोड़ के खिलाफ लगाई थी. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि तोड़ी गई प्रॉपर्टी को यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता. इस पर कल सुनवाई होगी. सुनवाई के दौरान बेंच ने बीएमसी पर तंज कसा कि आप तो बहुत तेज हैं, फिर आपको और समय क्यों चाहिए.

  1. हाई कोर्ट ने बीएमसी के खिलाफ लगाई गई कंगना रनौत की अर्जी पर सुनवाई की
  2. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि तोड़ी गई प्रॉपर्टी को यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता
  3. इस पर कंगना रनौत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है

केस की सुनवाई के दौरान जस्टिस एसजे काठवल्ला और जस्टिस आरआई छागला की पीठ ने कहा, ‘हम ध्वस्त किए गए घर को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते. इमारत आंशिक रूप से ध्वस्त की गई है और भारी मानसून में उसे वैसी ही स्थिति में छोड़ा नहीं जा सकता. हम याचिका पर कल से सुनवाई शुरू करेंगे.’ इस पर कंगना रनौत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

एक्ट्रेस कंगना रनौत ने ट्वीट किया, ‘माननीय हाई कोर्ट, मेरी आंखों में आंसू आ गए. मुंबई की बरसात में मेरा घर गिर रहा है. आपने मेरे टूटे हुए घर के बारे में इतना सोचा, यह मेरे लिए बहुत है. मेरे घावों पर मरहम लगाने के लिए धन्यवाद. मुझे वह सब वापस मिल गया, जो मैंने खोया था.’

बेंच ने बीएमसी के अधिकारी और संजय राउत को अगले मंगलवार यानी 29 सितंबर तक अपना पक्ष रखने कोर्ट में हाजिर होने को कहा. संजय राउत की ओर से उनके वकील प्रदीप थोरात मौजूद थे. कंगना रनौत के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने मंगलवार को अदालत में एक डीवीडी सौंपी थी, जिसमें शिवसेना नेता राउत द्वारा अभिनेत्री को कथित तौर पर धमकाने वाला एक बयान है. इसके बाद पीठ ने राउत और लाते को मामले में पक्षकार बनाने की अनुमति दे दी थी. 

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