राजेश खन्ना की मित्र की अर्जी पर डिंपल-अक्षय को SC का नोटिस
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राजेश खन्ना की मित्र की अर्जी पर डिंपल-अक्षय को SC का नोटिस

उच्चतम न्यायालय ने गुजरे जमाने के सुपर स्टार राजेश खन्ना के साथ कथित रूप से सहजीवन गुजराने वाली अनीता आडवाणी की याचिका पर बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार, उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना और सास डिंपल कपाडिया से शुक्रवार को जवाब तलब किया। अनीता आडवाणी ने इन तीनों के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला निरस्त करने के फैसले को चुनौती दी है।

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने गुजरे जमाने के सुपर स्टार राजेश खन्ना के साथ कथित रूप से सहजीवन गुजराने वाली अनीता आडवाणी की याचिका पर बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार, उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना और सास डिंपल कपाडिया से शुक्रवार को जवाब तलब किया। अनीता आडवाणी ने इन तीनों के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला निरस्त करने के फैसले को चुनौती दी है।

प्रधान न्यायाधीश एच एल दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ ने अनिता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सी ए सुन्दरम और वकील जतिन जावेरी की दलीलें सुनने के बाद नोटिस जारी किये।

सुन्दरम ने घरेलू हिंसा से महिला के संरक्षण कानून के तहत अक्षय, ट्विंकल और डिंपल के खिलाफ अनिता की शिकायत खारिज करने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश की आलोचना की। उन्होंने कहा, ‘उसका स्वर्गीय राजेश खन्ना से विवाह नहीं हुआ था परंतु वह ऐसे रिश्ते में थी जो विवाह की प्रकृति का था।’ उन्होंने कहा कि उसकी शिकायत गलत खारिज की गयी।

उन्होंने दावा किया कि अनिता राजेश खन्ना के साथ ‘सहजीवन’ के रिश्ते में थीं।

बंबई उच्च न्यायालय ने अनिता की शिकायत पर निचली अदालत द्वारा शुरू की गयी कार्यवाही निरस्त करने के लिये डिंपल, ट्विंकल और अक्षय की याचिका अप्रैल महीने में स्वीकार कर ली थी।

उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि खन्ना के साथ उनका रिश्ता विवाह की प्रकृति का नहीं था और इसलिए वह घरेलू हिंसा से संरक्षण कानून के तहत राहत नहीं प्राप्त कर सकतीं।

न्यायालय ने यह भी कहा था कि इस कार्यवाही में खन्ना के परिवार के सभी सदस्यों को नहीं घसीटा जा सकता क्योंकि वह कभी भी उनके साथ नहीं रही थी।

अनिता ने दावा किया था कि उसे खन्ना के निधन के बाद उनके ‘आर्शीवाद’ बंगले से बेदखल कर दिया गया और उन्होंने बांद्रा में तीन शयनकक्ष वाले फ्लैट और प्रतिमाह गुजारा भत्ते की मांग की थी। इस शिकायत पर मजिस्ट्रेट ने नोटिस जारी किये थे।

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