'मुल्क' की रिलीज पर सस्पेंस, मुंबई की अदालत ने लगाई रोक
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'मुल्क' की रिलीज पर सस्पेंस, मुंबई की अदालत ने लगाई रोक

मुम्बई की एक सेशन कोर्ट ने फिल्म 'मुल्क' की रिलीज पर फिलहाल रोक लगा दी है. ऋषि कपूर और तापसी पन्नू स्टारर ये फिल्म 3 अगस्त को रिलीज होनी है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता वंदना पुनवानी की याचिका पर सुनवाई के दौरान ये रोक लगाई.

मुम्बई की एक सेशन कोर्ट ने फिल्म 'मुल्क' की रिलीज पर फिलहाल रोक लगा दी है. (फाइल फोटो)

नई दिल्ली : मुंबई की एक सेशन कोर्ट ने फिल्म 'मुल्क' की रिलीज पर फिलहाल रोक लगा दी है. ऋषि कपूर और तापसी पन्नू स्टारर ये फिल्म 3 अगस्त को रिलीज होनी है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता वंदना पुनवानी की याचिका पर सुनवाई के दौरान ये रोक लगाई. वंदना ने आरोप लगाए है कि फिल्म बनाने में सहयोगी इंटरटेंटमेंट एजेंसी बनारस मीडिया वर्क्स लिमिटेड ने उनकी प्रापर्टी का फिल्म बनाने में प्रयोग किया था. इस कंपनी ने अब बत उनकी प्रापर्टी का किराया नहीं चुकाया है.

  1. मुम्बई की एक सेशन कोर्ट ने फिल्म 'मुल्क' की रिलीज पर फिलहाल रोक लगा दी है.
  2. ऋषि कपूर और तापसी पन्नू स्टारर ये फिल्म 3 अगस्त को रिलीज होनी है.
  3. कोर्ट ने याचिकाकर्ता वंदना पुनवानी की याचिका पर सुनवाई के दौरान ये रोक लगाई.

याचिका कर्ता ने कहा नहीं दिया किराया
याचिका कर्ता ने मांग की है कि जब तक बनारस मीडिया वर्क्स लिमिटेड से प्रापर्टी के किराए से संबंधित विवाद सुलझ नहीं जाता तब तक फिल्म की रिलीज पर रोक लगायी जानी चाहिए. याचिका कर्ता के अनुसार एजेंसी ने वर्ष 2011 में उनका बंगला किराए पर लिया था. इस बंगले को वो ऑफिस के तौर पर प्रयोग करना चाहते थे. लेकिन स्थानीय निकाय की ओर से उन्हें रेजिडेंशियल प्रापर्टी को कॉमर्शियल प्रापर्टी के तौर पर प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी. ऐसे में इस एजेंसी ने कराया देने से इनकार कर दिया.

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याचिकाकर्ता ने मांगे 50 लाख रुपये
याचिकाकर्ता ने वर्ष 2016 में डिंडोशी सत्र अदालत में अपील कर किराया दिलाए जाने की मांग की थी. उन्होंने इस बंगले का किराया लगभग 50 लाख रुपये के करीब मांगा है. पुनवानी ने महीने की शुरुआत में ही याचिका दाखिल कर विवाद सुलझने के पहले फिल्म की रिलीज को रोकने की मांग की है. एडिशनल सेशन जज एमएच शेख ने सोमवार को याचिका की सुनवाई के दौरान फिल्म की रिलीज पर आंतिरिक रोक लगाने का निर्देश दिया है. इस मामले में अगली सुनवाई 2 अगस्त को होनी है.  

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निदेशक ने कहा अभी नहीं मिले आदेश
फिल्म के निदेशक अनुभव सिन्हा के वकील विभव कृष्णा के अनुसार पुनवानी ने गलत आरोप लगाए हैं कि 'बनारस मीडिया वर्क्स लिमिटेड' के मुल्क के निदेशक अनुभव सिन्हा से संबंध हैं. हमें फिल्म पर रोक लगाए जाने के न्यायालय के आदेश की कॉपी मिलते ही हम इसे मुम्बई हाई कोर्ट में चुनौती देंगे. न्यायालय के इस आदेश पर फिल्म के निदेशक अनुभव सिन्हा ने कहा कि हमें फिलहाल फिल्म पर रोक लीगाने के आदेश की कॉपी नहीं मिली है.

 

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