ऋतिक रोशन के पिता और बहन को कॉपीराइट मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम राहत
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ऋतिक रोशन के पिता और बहन को कॉपीराइट मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम राहत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत के उस आदेश पर शुक्रवार को रोक लगा दी जिसके जरिये कथित कॉपीराइट उल्लंघन के मामले में बॉलीवुड फिल्मकार राकेश रोशन, उनकी बेटी सुनयना और अन्य व्यक्ति के खिलाफ एक फौजदारी मामले में समन जारी किया गया था।

ऋतिक रोशन के पिता और बहन को कॉपीराइट मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम राहत

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत के उस आदेश पर शुक्रवार को रोक लगा दी जिसके जरिये कथित कॉपीराइट उल्लंघन के मामले में बॉलीवुड फिल्मकार राकेश रोशन, उनकी बेटी सुनयना और अन्य व्यक्ति के खिलाफ एक फौजदारी मामले में समन जारी किया गया था।

न्यायमूर्ति सुनीत वर्मा ने उत्तर प्रदेश के शामली जिले में कैराना के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 11 मार्च को दिए गए आदेश पर रोक लगा दी जिसके जरिये रोशन, सुनयना और उनके एक सहयोगी को 11 अप्रैल को व्यक्तिगत तौर पर अदालत में उपस्थित होने को कहा गया था।

कैराना की अदालत ने यह आदेश स्थानीय निवासी मनीष शास्त्री की याचिका पर दिया जिन्होंने दावा किया था कि फिल्म ‘कृष 3’ उनके द्वारा लिखी गई पटकथा पर आधारित थी। यह फिल्म दो साल से अधिक समय पहले प्रदर्शित हुई थी। नवंबर 2013 में प्रदर्शित हुई फिल्म में रितिक रोशन और प्रियंका चोपड़ा ने मुख्य भूमिका निभाई थी।

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