बॉलीवुड के 'भाईजान' की रिहाई के रास्ते खुलते देख उनके फैन्स ने सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक जबरदस्त अंदाज में जश्न मनाया है. बता दें कि जेल से निकले ही सलमान खान को सबसे पहले अपना फोन चाहिए और वह उन्हें दिया जाएगा.
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नई दिल्ली: काला हिरण शिकार केस में आखिरकार सलमान खान को बड़ी राहत मिल गई है. आज जोधपुर सत्र न्यायालय ने सलमान खान कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है. सलमान खान को कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है, जिसके तहत अब वह बिना कोर्ट को सूचित किए देश से बाहर नहीं जा सकते. अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 मई को होगी. इसके लिए सलमान को जोधपुर सत्र न्यायालय में हाजिर होना होगा. बॉलीवुड के 'भाईजान' की रिहाई के रास्ते खुलते देख उनके फैन्स ने सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक जबरदस्त अंदाज में जश्न मनाया है. बता दें कि जेल से निकले ही सलमान खान को सबसे पहले अपना फोन चाहिए और वह उन्हें दिया जाएगा.
आज जोधपुर में ही बिताएंगे रात
बता दें कि जमानत मिलने के बाद अब जमानत का आदेश कोर्ट से जेल प्रशासन को भेजा जाएगा. बेल बॉन्ड के साथ आज शाम 6-7 बजे तक सलमान खान की रिहाई हो सकती है. लेकिन जानकारी के अनुसार सलमान खान आज मुंबई नहीं पहुंचेंगे. सलमान खान के बॉडीगार्ड्स की टिकटें मुंबई के लिए कल की बुक हैं. यानी आज रात सलमान अपनी बहनों के साथ जोधपुर के विवांता होटल में ही रहेंगे. सलमान खान का पर्सनल विमान जोधपुर में खड़ा है. ऐसे में एटीसी से अनुमति के बाद रविवार को सलमान जोधपुर से मुंबई के लिए रवाना होंगे.
बता दें कि सलमान खान की जमानत पर सुनवाई सुबह 10.30 बजे सुनवाई शुरू हुई थी. सुनवाई के दौरान सलमान खान के वकील महेश बोरा और हस्तीमल सारस्वत ने कोर्ट में दलील दी कि सलमान खान निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है. इसके साथ ही उन्होंने सलमान के आर्म्स एक्ट में बरी किए जाने के मामले का भी हवाला दिया. सलमान के वकीलों की तरफ से दलील दी गई कि 'सलमान हर सुनवाई पर कोर्ट में हाजिर रहे. उन्हें कई केस में जमानत भी मिली. उन्होंने कभी जमानत का दुरुपयोग नहीं किया.'
हालांकि सरकारी वकील ने सलमान को जमानत दिए जाने की दलील का विरोध किया. सरकारी वकील ने सलमान की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि सलमान आदतन अपराधी हैं. उनके केस में गवाही पुख्ता है और रिहाई तक सलमान का जेल में ही रहना उचित होगा. वहीं, सलमान के इस केस से जुड़े रिकॉर्ड भी कोर्ट में पेश किए गए. इससे पहले कोर्ट में सलमान का केस 15वें नंबर पर लिस्टेड था, जोकि बाद में पहले नंबर पर कर दिया गया. मामले की सुनवाई से पहले सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार जोशी और सलमान को सजा सुनाने वाले सीजेएम देव कुमार खत्री के बीच चैंबर में करीब आधे घंटे तक बातचीत भी हुई.
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सैफ, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे को मिली जमानत
सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे और जोधपुर निवासी दुष्यंत सिंह पर काला हिरण का शिकार करने का आरोप लगाया गया था. मामले पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे को बरी कर दिया था, जबकि सलमान को दोषी पाया गया. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि इस बात का पुख्ता सुबूत नहीं है कि सलमान के अतिरिक्त अन्य आरोपियों ने काले हिरण का शिकार किया था, इसलिए उन्हें जमानत दी जाती है.
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क्या है काला हिरण मामला
आरोप है कि फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग के दौरान 1 और 2 अक्टूबर, 1998 की देर रात को सलमान खान ने जोधपुर में लूणी थाना इलाके के कांकाणी गांव में दो काले हिरणों का शिकार किया था. इस दौरान उनके साथ कार में उनके फिल्म के को स्टार सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे के साथ ही स्थानीय निवासी दुष्यंत सिंह भी मौजूद थे. गवाहों ने कोर्ट को बताया था कि सलमान खान ने हिरणों का शिकार किया तो उस समय ये सभी आरोपी जिप्सी गाड़ी में सवार थे. गोली की आवाज सुनकर गांववाले वहां एकत्र हो गए थे. ग्रामीणों के आते ही सलमान कार लेकर वहां से भाग निकले. हिरणों के शव पाए जाने के बाद इन सभी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई थी.