नई दिल्लीः बॉम्‍बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की पूर्व मैनेजर दिशा सालियन की मौत के मामले (Disha Salian death Case) की कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. हाई कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि यदि किसी के पास इस मामले में कोई सूचना है तो वह मुंबई पुलिस से संपर्क कर सकता है. 


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कोर्ट ने कहा, यदि दिशा की मौत षडयंत्र है तो परिवार लेगा कानूनी एक्शन
मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता दिल्ली के अधिवक्ता पुनीत ढांडा (Puneet Dhanda) के पास ऐसी याचिका दाखिल करने के लिए कोई लोकस स्टैंडाई क्षमता (locus standi or capacity) नहीं है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा आप कौन हैं? यदि दिशा (Disha Salian) की मौत में कोई षडयंत्र है तो उसका परिवार कानूनी एक्शन लेगा.


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दिशा की मौत को लेकर खड़े हुए साजिश के सवाल
गौरतलब है कि बीते आठ जून को मुंबई के मलाड में एक रिहायशी इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने से दिशा सालियन की मौत हो गई थी. इस मामले में मुंबई पुलिस ने दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज किया था. हाल के दिनों में इस दिशा की मौत मामले में किसी साजिश की आशंका को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं. ढांडा ने अदालत से गुजारिश की थी कि मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाए और हाईकोर्ट इस जांच की खुद निगरानी करे. 


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सुप्रीम कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका याचिका
बॉम्‍बे हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि ऐसे में जब मुंबई पुलिस ने बीते 5 अगस्त को एक प्रेस रिलीज जारी कर सार्वजनिक तौर पर कहा था कि यदि किसी के पास दिशा  की मौत मामले से जुड़ी कोई जानकारी है तो वह उससे संपर्क करे. बावजूद इसके याचिकाकर्ता ने सीधे हाई कोर्ट का रुख किया जो गलत है. बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका पर सुनवाई करने से यह कहते हुए मना कर दिया था कि ढांडा पहले हाईकोर्ट जाएं.