सुशांत सिंह केस में बिहार सरकार के बाद महाराष्ट्र सरकार ने कोर्ट में दाखिल की कैविएट
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सुशांत सिंह केस में बिहार सरकार के बाद महाराष्ट्र सरकार ने कोर्ट में दाखिल की कैविएट

नई दिल्लीः सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में पटना में दर्ज प्राथमिकी (FIR) मुंबई स्थानांतरित करने के लिये अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की याचिका में बिहार सरकार के बाद अब शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार ने कैविएट दाखिल की है.

सुशांत सिंह केस में बिहार सरकार के बाद महाराष्ट्र सरकार ने कोर्ट में दाखिल की कैविएट

नई दिल्लीः सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में पटना में दर्ज प्राथमिकी (FIR) मुंबई स्थानांतरित करने के लिये अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की याचिका में बिहार सरकार के बाद अब शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार ने कैविएट दाखिल की है. महाराष्ट्र सरकार ने भी न्यायालय से अनुरोध किया है कि इस याचिका पर कोई भी आदेश देने से पहले उसका पक्ष भी सुना जाये. महाराष्ट्र सरकार के वकील सचिन पाटिल ने कहा, ''हमने भी उच्चतम न्यायालय में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की स्थानांतरण याचिका में कैविएट दाखिल की है.''

बिहार सरकार और सुशांत सिंह राजपूत के पिता द्वारा न्यायालय में कैविएट दाखिल किये जाने के बाद महाराष्ट्र सरकार के इस कदम का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि रिया चक्रवती की स्थानांतरण याचिका पर उसका पक्ष सुने बगैर कोई भी आदेश नहीं दिया जाये. बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के सिलसिले में उनके पिता द्वारा पटना में दर्ज करायी गयी प्राथमिकी मुंबई स्थानांतरित करने के लिये अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की याचिका में गुरुवार (30 जुलाई) को बिहार सरकार ने न्यायालय में कैविएट दायर की थी.

बिहार सरकार ने भी अपने आवेदन में न्यायालय से अनुरोध किया है कि रिया चक्रवर्ती की याचिका पर कोई भी आदेश देने से पहले उसका पक्ष भी सुना जाये. बिहार सरकार ने अपने वकील केशव मोहन के माध्यम से कैविएट दायर की है. इससे पहले, सुशांत सिंह राजपूत के पिता कृष्ण किशोर सिह ने भी अधिवक्ता नितिन सलूजा के माध्यम से न्यायालय में कैविएट दायर की थी. उन्होंने भी इस मामले में उन्हें नोटिस दिये बगैर कोई कार्यवाही नहीं करने का अनुरोध न्यायालय से किया है. बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने 29 जुलाई को शीर्ष अदालत में दायर याचिका में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या के लिये उकसाने के आरोपों को लेकर पटना में 24 जुलाई को दर्ज करायी गयी प्राथमिकी मुंबई स्थानांतरित करने और बिहार पुलिस द्वारा की जा रही जांच पर रोक लगाने का अनुरोध किया है.

इस बीच, एक अन्य घटनाक्रम में उच्चतम न्यायालय ने 30 जुलाई को बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच मुंबई पुलिस से लेकर केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने के लिये दायर जनहित याचिका खारिज कर दी थी. प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यन की पीठ ने कहा याचिका खारिज करते हुये कहा था कि मुंबई पुलिस को अपनी जांच करने दीजिये और अगर आपके पास कुछ है तो इसके लिये बंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है. इस अभिनेता की मौत के मामले की सीबीआई से जांच के लिये याचिका दायर करने वाली अल्का प्रिया के वकील से पीठ ने कहा, ''अगर आपके पास कुछ ठोस दिखाने के लिये है तो आप बंबई उच्च न्यायालय जायें.''

दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने भी 29 जुलाई को कहा था कि बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती द्वारा पटना में दर्ज प्राथमिकी के स्थानांतरण के लिये शीर्ष अदालत में याचिका दायर करने से संकेत मिलता है कि मुंबई पुलिस में कोई उनकी मदद कर रहा है. चौंतीस वर्षीय सुशांत का शव मुंबई के उपनगर बांद्रा में 14 जून को अपने अपार्टमेन्ट में छत से लटका मिला था. इसके बाद से ही मुंबई पुलिस विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रख कर इस मामले की जांच कर रही है.

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