'Bigg Boss' के एक्स कंटेस्टेंट Swami Om का निधन, जुड़ा था कई विवादों से नाम
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'Bigg Boss' के एक्स कंटेस्टेंट Swami Om का निधन, जुड़ा था कई विवादों से नाम

'बिग बॉस' (Bigg Boss) के एक्स कंटेस्टेंट स्वामी ओम (Swami Om) का निधन हो गया है. उन्हें तीन महीने पहले कोरोना हुआ था.

 'Bigg Boss' के एक्स कंटेस्टेंट Swami Om का निधन, जुड़ा था कई विवादों से नाम

नई दिल्ली: 'बिग बॉस' (Bigg Boss) के एक्स कंटेस्टेंट स्वामी ओम (Swami Om) को लेकर एक बुरी खबर सामने आ रही है. कुछ देर पहले ही स्वामी ओम (Swami Om) का निधन हो गया है.वह बीते कुछ महीनों से बीमार थे, उन्हें तीन महीने पहले कोरोना हुआ था. जिसके बाद उनका एम्स में इलाज चल रहा था. अब कुछ देर पहले ही उन्होंने अपने निवास NCR के लोनी स्थित DLF अंकुर विहार में अंतिम सांस ली है. 

  1. स्वामी ओम का हुआ निधन
  2. 'बिग बॉस 10' में नजर आए थे स्वामी ओम 
  3. कई विवादों से जुड़ा था उनका नाम

15 दिन से बिगड़ी हालत 

Zee News से हुई बातचीत में उनके दोस्त मुकेश जैन के बेटे अर्जुन जैन ने यह जानकारी देते हुए बताया कि 15 दिन पहले उन्हें पैरालेसिस हुआ था जिसके बाद से उनकी हालत बिगड़ गई और कुछ देर पहले ही उनका निधन हो गया. 

चलने फिरने में भी हुई थी परेशानी

अर्जुन जैन ने कहा, 'स्वामी ओम बीते कुछ महीनों से बीमार चल रहे थे. उन्हें कोरोना ठीक होने के बाद भी कमजोरी के कारण चलने फिरने में काफी परेशानी हो रही थी. जिसके बाद उन्हें आधे शरीर में पैरालेसिस भी हो गया था. 15 दिन पहले लकवा लगने के कारण उनकी हालत बिगड़ गई. आज सुबह  उन्होंने अंतिम सांस ली.   

जानकारी के अनुसार उनका अंतिम संस्कार आज निगम बोध घाट , दिल्ली पर दोपहर 1:30 बजे किया जाएगा.

हाल ही में मिली थी कोर्ट से राहत 

आपको याद दिला दें कि साल 2017 में निजता जैसे गंभीर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने 24 अगस्त 2017 को बिग बॉस से चर्चित हुए स्वामी ओम पर सुप्रीम कोर्ट ने दस लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया था. दरअसल स्वामी ओम ने याचिका में कहा था कि हाई कोर्ट और सुप्रीम में जजो की नियुक्ति करते समय CJI से सिफारिश क्यों ली जाती है? इसी पर CJI खेहर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की बेंच के सामने ये केस आया तो कोर्ट ने कहा कि ये पब्लिसिटी स्टंट है. लेकिन स्वामी ओम ने इस पर जवाब दिया था कि वो 'बिग बॉस' के जरिए पहले ही बहुत पब्लिसिटी पा चुके हैं. इस मामले में बीते साल कोर्ट ने उन्हें जुर्माने के 10 लाख की जगह 8 हफ्ते में 5 लाख रुपए जमा करवाने कहा था. 

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