1984 सिख दंगा : कोर्ट ने टाइटलर के खिलाफ आरोपों पर CBI से जवाब मांगा
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1984 सिख दंगा : कोर्ट ने टाइटलर के खिलाफ आरोपों पर CBI से जवाब मांगा

दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर पर 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास करने के आरोपों पर सीबीआई से आज जवाब तलब किया । इस मामले में सीबीआई ने मामला बंद करने की रिपोर्ट दायर की है।

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर पर 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास करने के आरोपों पर सीबीआई से आज जवाब तलब किया । इस मामले में सीबीआई ने मामला बंद करने की रिपोर्ट दायर की है।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट एस पी एस लालेर ने एजेंसी द्वारा दंगा मामलों में आगे जांच के दौरान जेल में बंद कारोबारी अभिषेक वर्मा के दर्ज बयान पर सीबीआई से जवाब देने को कहा है। टाइटलर के खिलाफ मामले में सीबीआई द्वारा मामला बंद करने की रिपोर्ट दायरे करने के संबंध में दलीलों पर सुनवाई करने वाली अदालत ने अब इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 26 जून निर्धारित की है।

सुनवाई के दौरान दंगा पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता एच एस फुल्का ने अदालत को बताया कि वर्मा ने अपने बयान में सीबीआई को बताया था कि टाइटलर ने कथित तौर पर इस मामले में मुख्य गवाह सुरेन्दर कुमार ग्रंथी के साथ सौदेबाजी की थी।

वर्मा ने सीबीआई को बताया था कि सौदेबाजी के तहत सुरेन्दर (जिसकी मृत्यु हो चुकी है) को भारी रकम दी गई थी और उसके पु़त्र नरेन्दर सिंह को विदेश में बसा दिया गया था। टाइटलर ने मुझे (वर्मा) यह भी बताया कि उन्होंने नरेन्दर पर इस बात के लिए दबाव डाला कि वह अपने पिता सुरेन्दर पर जगदीश टाइटलर के पक्ष में बयान बदलने के लिए दबाव डाले ।

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