सीमा पार की गोली से दुधारू पशु मरने पर मिलेगा 50,000 का मुआवजा
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सीमा पार की गोली से दुधारू पशु मरने पर मिलेगा 50,000 का मुआवजा

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक दुधारू पशु की मौत के लिए 30,000 रुपये का मुआवजा उनकी वास्तविक कीमत की तुलना में काफी कम है.

इस साल संघर्ष विराम की 1200 से भी अधिक घटनाएं हो चुकी हैं

नई दिल्ली : सरकार ने जम्मू और कश्मीर में सीमा पार से फायरिंग में मरने वाले प्रत्येक दुधारू पशु के लिए मुआवजे की राशि बढ़ा कर 50,000 रूपया कर दी है. राज्य में इस साल जनवरी से पाकिस्तान द्वारा संघर्ष विराम का 1,200 से अधिक बार उल्लंघन किया गया है. 

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक दुधारू पशु की मौत के लिए 30,000 रुपये का मुआवजा उनकी वास्तविक कीमत की तुलना में काफी कम है. इसलिए सीमा पर रहने वाले बाशिंदों की समस्या पर विचार करते हुए भारत सरकार ने प्रति दुधारू पशु मुआवजे की राशि बढ़ा कर 50,000 रुपया कर दी है.

गौरतलब है कि सीमा पार से होने वाली फायरिंग के चलते जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में पशुओं, फसल और मकान आदि को नुकसान पहुंच रहा है. केंद्र सरकार ने राहत शिविरों के लिए खर्च और मकानों, फसलों और पशुओं को हुए नुकसान के लिए मुआवजा दिसंबर 2017 में राष्ट्रीय आपदा राहत कोष द्वारा तय दर पर देने की घोषणा की है.

बयान में कहा गया है कि इस बारे में जम्मू कश्मीर सरकार को एक जून 2018 को आदेश जारी किए गए थे. 

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