नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में आज 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले पर सुनवाई जारी है. जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एमएम शांतनगौडार और जस्टिस विनीत सरन की पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही है.


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कोर्ट में शिक्षा मित्रों के वकील राकेश द्विवेदी ने अपने पक्ष रखते हुए कोर्ट को बताया कि 1.37 लाख के पहले भाग में 40/45 कट ऑफ था. लेकिन इस बार कोई कट ऑफ नहीं था, तो शिक्षा मित्रों ने पिछली बार की तरह ही तैयारी करी.


इसपर वकील राजीव धवन ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि परीक्षा को लेकर जो भी अमेंडमेंट किया गया था वो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है. धवन ने कहा कि पैरा 33 में साफ लिखा है कि अगर किसी अभ्यर्थी ने टेस्ट पास किया है तो उसको वेटेज दिया जाएगा. धवन ने 28 अमेंडमेंट का जिक्र करते हुए कहा कि पास होने वाली परीक्षार्थी को 25 अंक का वेटेज दिया जाएगा.


इस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जिन शिक्षा मित्रों की 10 साल की सर्विस हो चुकी है उन्हें 25 अंक का वेटेज मिलना चहिए. वहीं वकील धवन ने बताया कि अगर कट ऑफ को बढ़ा दिया गया तो SC का  शिक्षा मित्रों को वेटेज देने वाला आदेश लागू नहीं हो पाएगा.


सुप्रीम कोर्ट की बेंच लंच के लिए उठी, सुनवाई जारी रहेगी....


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