मुस्लिम संगठन ने सज़ा के प्रावधान से जुड़े कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. केरल के मुस्लिम संगठन ने याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के खिलाफ है.
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नई दिल्ली: तीन तलाक़ पर संसद अपना कानून बना चुकी है, लेकिन लगता है इस मसले पर अभी विवाद खत्म नहीं हुआ है. अब केरल के एक मुस्लिम संगठन ने तीन तलाक बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. इधर तीन तलाक बिल पास होने के बावजूद देश के अलग राज्यों में तीन तलाक के मामले सामने आए हैं.
मुस्लिम संगठन ने सज़ा के प्रावधान से जुड़े कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. केरल के मुस्लिम संगठन ने याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के खिलाफ है.
यह यचिका समस्त केरला जामिआतुल उलेमा ने दाखिल की है. समस्त केरल जामिआतुल उलेमा एक मुस्लिम स्कोलरस का धार्मिक संगठन है. इससे पहले पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के एक मंत्री ने विवादित बयान देते हुए कहा था कि वह इस तीन तलाक कानून को नहीं मानते हैं.