लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) ने वैक्सीनेशन (Vaccination) को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. जिसमें कहा गया है कि राज्य में 18 से 44 साल के लोगों को टीकाकरण के लिए आधार कार्ड (Aadhaar Card) और स्थायी निवास प्रमाण (Permanent Residency Certificate) प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है. यानी वो लोग भी अब बिना किसी परेशानी के कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) लगवा सकेंगे जिनके पास आधार कार्ड या स्थायी निवास प्रमाणपत्र नहीं है. 


पहले थी ऐसी व्यवस्था 


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नए आदेश में कहा गया है कि यूपी में निवास का कोई भी प्रमाणपत्र देने पर टीकाकरण किया जा सकेगा. इसके लिए अब आधार कार्ड और स्थायी निवास प्रमाणपत्र की बाध्यता खत्म कर दी गई है. यूपी में स्थायी और अस्थायी रूप से निवास करने वाले सभी परिवारों का टीकाकरण किया जाएगा. गौरतलब है कि योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार ने पहले यूपी आधार कार्ड वालों को ही वैक्सीनेशन की इजाजत दी थी.  


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विवाद के बाद पलटा Decision


सरकार के इस फैसले पर काफी विवाद हुआ था. खासकर विपक्ष ने इस मुददे को उठाना शुरू कर दिया था. इसके मद्देनजर अब योगी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में स्थायी और अस्थायी रूप से निवास करने वाले सभी परिवारों का टीकाकरण किया जाएगा. इसके लिए आधार कार्ड और स्थायी निवास प्रमाणपत्र अनिवार्य नहीं है. सरकार के नए निर्देश लोगों के लिए राहत की तरह हैं.


जारी है 18+ का Vaccination


वहीं, अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव, अमित मोहन प्रसाद ने बुधवार को बताया कि राज्य के 11 जिलों में शुरू हुए टीकाकरण के तीसरे अभियान के तहत 18-44 आयुवर्ग के 2.16 लाख लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक लगाई जा चुकी है. बता दें कि उत्तर प्रदेश में यूपी ने COVID19 संक्रमण के ताजा 18,125 मामलों के चलते कुल संख्या बढ़कर 15,63,238 हो गई है.