Trending Photos
नई दिल्ली। सरकार ने बैंक खाता खोलने और 50000 रुपए या उससे अधिक के वित्तिय लेन-देन के लिए आधार नंबर जरूरी कर दिया है. सभी वर्तमान बैंक खाताधारकों को 31 दिसंबर, 2017 तक आधार क्रमांक जमा करने को कहा गया है, ऐसा नहीं करने पर उनके खाते अवैध हो जाएंगे।
इससे पहले आधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान पीठ के आखिरी फ़ैसले तक आयकर रिटर्न के लिए आधार कार्ड को जरूरी नहीं किया जा सकता. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, सरकार उन्हें पैन कार्ड से जोड़ने पर जोर नहीं दे सकती. लेकिन जिनके पास आधार कार्ड है उन्हें इसे पैन कार्ड से जोड़ना होगा.
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने आयकर अधिनियम के उस प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर व्यवस्था दी जिसमें आयकर रिटर्न दाखिल करने और पैन आवंटन के लिए आधार को अनिवार्य बनाया गया है. इस मसले पर न्यायमूर्ति एके सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने चार मई को याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था