रेप के दोषी और शिकायतकर्ता ने एक-दूसरे को फूल देकर किया प्रपोज, सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित की सजा
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रेप के दोषी और शिकायतकर्ता ने एक-दूसरे को फूल देकर किया प्रपोज, सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित की सजा

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट में आज आज एक दिलचस्प मामला सामने आया. जब रेप के मामले में दोषी शख्स और शिकायतकर्ता एक दूसरे से शादी के लिए सहमत हो गए हैं. कोर्ट के कहने पर दोनो ने एक दूसरे को फूल देकर शादी के लिए अपनी इच्छा जाहिर की.

रेप के दोषी और शिकायतकर्ता ने एक-दूसरे को फूल देकर किया प्रपोज, सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित की सजा

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट में आज आज एक दिलचस्प मामला सामने आया. रेप के मामले में दोषी शख्स और शिकायतकर्ता एक दूसरे से शादी के लिए सहमत हो गए हैं. कोर्ट के कहने पर दोनो ने एक दूसरे को फूल देकर शादी के लिए अपनी इच्छा जाहिर की. शादी का झांसा देकर रेप के इल्जाम में निचली अदालत ने व्यक्ति को 10 साल की सज़ा सुनाई थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शादी के लिए दोनों की रजामंदी को देखते हुए सज़ा को अभी निलंबित करने का फैसला लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने सेशन कोर्ट से कहा है कि वो इस मामले में जो ठीक समझें, वो शर्त लगाकर जमानत दे ताकि दोनों शादी कर सकें. 

क्या था मामला 
इस मामले में शिकायतकर्ता ने 2021 में एफआईआर दर्ज कराई थी. इस FIR में आरोप लगाया गया था कि शादी का झूठा वादा कर आरोपी ने 2016 से 2021 के बीच उसके साथ कई बार रेप किया. शिकायतकर्ता के मुताबिक आरोपी की बहन उसकी दोस्त थी. ऐसे में उन दोनों की मुलाक़ात फेसबुक पर हुई थी. दोनों के बीच रिश्ता बना और इस दरम्यान कई बार फिजिकिल रिलेशन भी बने. बाद में आरोपी ने यह कहते हुए शादी से इंकार कर दिया कि उसकी मां यह शादी नहीं चाहती.

निचली अदालत से सज़ा
सितंबर 2024 में ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को आईपीसी 376(2) और 417 के तहत दोषी मानते हुए दोनों धाराओं कर तहत क्रमशः 10 और 2 साल की सज़ा सुनाई थी. हाई कोर्ट से कोई राहत न मिलने पर उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.

मामला SC पहुंचा
जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो पिछली सुनवाई में आरोपी की मां की मौजूदगी ने उसके वकील की ओर कोर्ट को बताया गया कि वो शादी करने को राजी हैं. कोर्ट ने इसके मद्देनजर आरोपी और शिकायकर्ता दोनो को 15 मई को कोर्ट में होने को कहा था. 

आज कोर्ट में क्या हुआ
आज जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने पहले चैंबर में दोनो पक्षों और उनके वकीलों को सुना. इसके बाद कोर्ट ने दोनो पक्षों को मौका दिया कि वो आपस में बातचीत कर यह तय कर सके कि क्या वो शादी करने के लिए सहमत है. जब कोर्ट में दोबारा इसकी सुनवाई हुई तो दोनों पक्षों की ओर से बताया गया कि वो शादी के लिए सहमत है, इसके बाद कोर्ट के कहने पर दोनों ने एक दूसरे को फूल भी दिया.

सुप्रीम कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में दर्ज किया कि इस केस में आरोपी और शिकायकर्ता दोनों शादी के लिए सहमत हैं. शादी की तारीख- तौर तरीका दोनों के घरवाले तय करेंगे हम उम्मीद करते हैं कि शादी जल्द से जल्द हो. ऐसी सूरत में हम सज़ा को निलंबित कर आरोपी को अभी रिहा करने का आदेश दे रहे हैं. बता दें कि आरोपी को अभी वापस जेल ले जाया जाएगा. इसके बाद उसे संबंधित निचली अदालत में पेश किया जाएगा, निचली अदालत शर्ते तय करके जमानत देगा, मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट 25 जुलाई को आगे की सुनवाई करेगा. 

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