3 तलाक कानून के खिलाफ MAATN ने दाखिल की याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस
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3 तलाक कानून के खिलाफ MAATN ने दाखिल की याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस

Triple Talaq: तमिलनाडु के मुस्लिम एडवोकेट एसोसिएशन की तरफ से यह याचिका शुक्रवार को डाली है. इससे पहले जमीयत-उलेमा-ए-हिंद समेत तीन याचिकाकर्ता इस मसले को लेकर पहले ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुके है.

फाइल फोटो

नई दिल्ली: तीन तलाक (Triple Talaq) को अपराध करार देने वाले कानून के खिलाफ 'मुस्लिम एडवोकेट एसोसिएशन ऑफ तमिलनाडु' (Muslim Advocate Association Of Tamil Naidu) की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया.

दरअसल, तीन तलाक के खिलाफ संसद से पारित कानून को चुनौती देने वाली एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है. तमिलनाडु के मुस्लिम एडवोकेट एसोसिएशन की तरफ से यह याचिका शुक्रवार को डाली है. इससे पहले जमीयत-उलेमा-ए-हिंद समेत तीन याचिकाकर्ता इस मसले को लेकर पहले ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुके है.

सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि अब नई अर्जी को पहले दायर बाकी अर्जियों के साथ सुनवाई करेगा. आपको बता दें कि इससे पहले केरल के सुन्नी मुस्लिम विद्वानों और मौलवियों के एक धार्मिक संगठन 'समस्त केरल जमीअतुल उलेमा' ने सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को चुनौती देते हुए इसे असंवैधानिक घोषित करने की मांग उठाई थी.

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याचिका में कहा गया था कि उक्‍त कानून में धार्मिक पहचान के आधार पर दंड का प्रावधान किया गया है. ऐसे में अगर यह अनियंत्रित होता है, तो यह समाज में ध्रुवीकरण और विघटन का कारण बन सकता है. इसके साथ ही आरोप लगाया गया था कि अधिनियम के पीछे की मंशा तीन तलाक खत्म करना नहीं, बल्कि मुस्लिम पतियों को सजा देना है. 

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