अगस्ता वेस्टलैंड केस: राजीव सक्‍सेना के विदेश जाने के खिलाफ ED की याचिका पर SC में सुनवाई
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अगस्ता वेस्टलैंड केस: राजीव सक्‍सेना के विदेश जाने के खिलाफ ED की याचिका पर SC में सुनवाई

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बीआर गवई की अवकाशकालीन पीठ इस मामले में सुनवाई करेगी.

फाइल फोटो

नई दिल्लीः अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिचौलिए से गवाह बने राजीव सक्‍सेना को विदेश जाने की अनुमति देने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा. जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बीआर गवई की अवकाशकालीन पीठ इस मामले में सुनवाई करेगी.दरअसल, हाई कोर्ट ने राजीव सक्‍सेना को विदेश जाने की अनुमति दी थी. यह अनुमति उन्‍हें विदेश में जाकर इलाज करने के लिए मिली थी.राजीव सक्‍सेना ने दिल्‍ली हाई कोर्ट से विदेश जाकर एक महीने इलाज कराने की अनुमति मांगी थी.

इसके साथ ही कोर्ट ने उनके बाहर जाने पर कुछ शर्तें भी रखीं थी. वह ईडी को अपनी यात्रा की सारी जानकारी देंगे.दिल्ली हाईकोर्ट ने राजीव सक्सेना को एक महीने तक (25 जून से लेकर 24 जुलाई तक) विदेश जाने की इजाजत दी थी. दअरसल, निचली अदालत ने कुछ समय पहले राजीव सक्सेना को इलाज के लिए विदेश जाने की इजाजत दी थी. कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अर्जी पर निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी थी. निचली अदालत ने सक्सेना को ब्रिटेन और दुबई जाने की अनुमति दी थी. 

राजीव सक्सेना ने इसी साल 27 फरवरी को गवाह बनने के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. उन्हें बीमार होने के आधार पर 25 फरवरी को कोर्ट से पहले ही जमानत भी दी जा चुकी है. राजीव सक्सेना को 31 जनवरी को दुबई से प्रत्यर्पित कर लाया गया था. अगस्ता वेस्टलैंडवीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे मामले में पहले सक्सेना को आरोपी बनाया गया था. लेकिन राजीव सक्सेना ने जांच एजेंसी को इस मामले में गवाह बनने की पेशकश की थी और कहा था कि वह जांच एजेंसी की इस मामले में जानकारी देने में पूरी मदद करेंगे. 

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