अहमद पटेल की याचिका पर नए सिरे से विचार करे गुजरात हाई कोर्ट: सुप्रीम कोर्ट
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अहमद पटेल की याचिका पर नए सिरे से विचार करे गुजरात हाई कोर्ट: सुप्रीम कोर्ट

कांग्रेस नेता ने राज्यसभा में अपने निर्वाचन के खिलाफ भाजपा नेता बलवंत सिंह राजपूत की ओर से दायर याचिका की योग्यता को चुनौती दी थी.

फाइल फोटो

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल की याचिका पर नए सिरे से विचार करने को कहा है. कांग्रेस नेता ने राज्यसभा में अपने निर्वाचन के खिलाफ भाजपा नेता बलवंत सिंह राजपूत की ओर से दायर याचिका की योग्यता को चुनौती दी थी.दरअसल, अहमद पटेल ने गुजरात हाईकोर्ट में चल रहे मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. पटेल का कहना है कि हाईकोर्ट में याचिका सुनवाई योग्य नहीं है.मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि भाजपा नेता राजपूत की याचिका के विरुद्ध पटेल की अर्जी पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत है.

आपको बता दें कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता अहमद पटेल पिछले साल भाजपा उम्मीदवार बलवंत सिंह राजपूत को शिकस्त देकर राज्यसभा पहुंचे थे.राजपूत कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हुए थे.चुनाव आयोग द्वारा कांग्रेस विधायकों भोला भाई गोहिल और राघव भाई पटेल के वोट रद्द किए जाने के बाद पटेल चुनाव जीत गए थे. दोनों के मत खारिज होने के बाद जीत के लिए जरूरी मतों की संख्या 45 से कम होकर 44 रह गई थी.

पटेल की जीत घोषित किए जाने के बाद राजपूत ने दोनों मतों को अवैध घोषित किए जाने के निर्वाचन आयोग के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.राजपूत का कहना था कि दोनों मतों की गिनती होने पर वह अहमद पटेल को हरा देते. इसके बाद अहमद पटेल की ओर से दाखिल अर्जी में कहा गयाकि भाजपा नेता राजपूत की याचिका विचार के योग्य नहीं है अत: इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए. गुजरात हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल को अपने आदेश में अहमद पटेल की याचिका खारिज कर दी थी जिसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. 

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