प्लेन क्रैश होने पर परिजनों को कितना मिलता है मुआवजा? कौन करेगा भुगतान? क्या हैं नियम, जानें सबकुछ
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प्लेन क्रैश होने पर परिजनों को कितना मिलता है मुआवजा? कौन करेगा भुगतान? क्या हैं नियम, जानें सबकुछ

Air India crash: गुजरात के अहमदाबाद में हुए भीषण हादसे में कई यात्रियों की जान चली गई है. विमान 242 यात्रियों को लेकर अहमदाबाद से लंदन जा रहा था. ऐसे में हम जानते हैं कि हादसे में जान गंवाने वाले यात्रियों के परिजनों को कितना बीमा मिलेगा और इसका भुगतान कौन करेगा?

प्लेन क्रैश होने पर परिजनों को कितना मिलता है मुआवजा? कौन करेगा भुगतान? क्या हैं नियम, जानें सबकुछ

Travel Insurance: गुजरात के अहमदाबाद में हुए भीषण हादसे में कई यात्रियों की जान चली गई है. विमान 242 यात्रियों को लेकर अहमदाबाद से लंदन जा रहा था. हादसे में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी की भी जान चली गई है. पूरे देश का माहौल गमगीन है. यह विमान टेकऑफ के बाद हादसे का शिकार हुआ. ऐसे में अब हम जानते हैं कि हादसे में जान गंवाने वाले यात्रियों के परिजनों को कितना बीमा मिलेगा और इसका भुगतान कौन करेगा?

मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 1999 (Montreal Convention) के तहत अंतरराष्ट्रीय दुर्घटना में यात्रियों को मुआवजा दिया जाता है. इसे भारत के अलावा 130 देशों ने अपनाया है. ये कन्वेंशन उड़ानों में दुर्घटना होने, मौत होने या फिर चोट लगने या सामान के नुकसान होने की स्थिति में क्षतिपूर्ति को निर्धारित करने के लिए बनाया गया था. इसका पालन इंडिया एयरलाइंस भी करती हैं और इनके नियमों के अनुसार मुआवजा देती हैं. 

क्या कहता है कन्वेंशन
अगर किसी पैसेंजर की मौत हो जाती है या फिर वो घायल हो जाता है तो कन्वेंशन के मुताबिक उनके परिजनों को लगभग 1.55 करोड़ रुपये (128,821 SDR) देना होगा. चाहे इसमें गलती जिसकी हो पैसा एयरलाइन को देना होगा. इसके अलावा अगर एयरलाइन की लापहरवाही साबित होती है तो मुआवजा और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है. जहां एक तरफ अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए यह नियम जरूरी है वहीं दूसरी तरफ भारतीय एयरलाइंस डीजीसीए दिशानिर्देशों के तहत इन मानकों का पालन करती हैं. 

ट्रैवल इंश्योरेंस किन परिस्थितियों में मिलता है

  • दुर्घटनावश मृत्यु और विकलांगता
  • मेडिकल इवेक्यूएशन
  • आपातकालीन स्थिति में अस्पताल में भर्ती होने पर
  • उड़ान में देरी/रद्द होने की स्थिति पर
  • सामान का खो जाने पर 

कितना मिलता है कवर?

  • दुर्घटना में मृत्यु के लिए 25 लाख से 1 करोड़ रुपये मिलते हैं. 
  • स्थायी विकलांगता के केस में 5-10 लाख रुपये.
  • अस्पताल में भर्ती या उड़ान में देरी होने पर निश्चित दैनिक भुगतान मिलता है. 

हालांकि इसका फायदा तभी मिलता है, जब यात्री ने उड़ान से पहले बीमा खरीदा हो. अक्सर भारतीय घरेलू उड़ानों के लिए इसे नजरअंदाज करते हैं.

अगर कोई यात्री यात्रा बीमा नहीं खरीदता तो इसके लिए पात्र हो सकता है

  • एयरलाइन मुआवज़ा (जैसा कि अनिवार्य है)
  • सरकारी अनुग्रह राशि (दुर्लभ मामलों में)
  • नियोक्ता बीमा (व्यावसायिक यात्रियों के लिए)
  • क्रेडिट कार्ड से जुड़ा यात्रा बीमा, यदि कुछ प्रीमियम क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बुक किया गया हो.

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