Air Travel New Guidelines: प्लेन में सफर के लिए जारी हुए नए नियम, लापरवाही बरतने पर यात्रियों को किया जाएगा Ban
Advertisement

Air Travel New Guidelines: प्लेन में सफर के लिए जारी हुए नए नियम, लापरवाही बरतने पर यात्रियों को किया जाएगा Ban

Air Travel New Guidelines: प्लेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए DGCA ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है. अब यात्रियों को ज्यादा सावधानी बरतते हुए कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा. वहीं लापरवाही बरतने वाले पैसेंजर को बैन कर दिया जाएगा.

Air Travel New Guidelines: प्लेन में सफर के लिए जारी हुए नए नियम, लापरवाही बरतने पर यात्रियों को किया जाएगा Ban

नई दिल्ली: कोरोना काल में हवाई सफर (Air Travel) के दौरान अब यात्रियों को ज्यादा सावधानी बरतनी होगी. शनिवार को इस संबंध में नई ट्रैवल गाइडलाइन (Air Travel New Guidelines) भी जारी कर दी गई है. इसमें लापरवाही करने वाले यात्रियों के खिलाफ एक्शन लेते हुए बैन किए जाने की बात भी कही गई है.

यात्रियों को किया जा सकता है 'बैन'

दरअसल, देश में कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों को लेकर डायरेक्‍ट्रेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) सख्‍त हो गया है. अगर यात्री विमान में मास्क नहीं पहनते हैं और साथ ही कोरोना वायरस महामारी की गाइडलाइंस का उल्‍लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. अगर यात्री बार-बार ये गलती दोहराएंगे तो उनके हवाई सफर पर हमेशा के लिए प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है.

ये भी पढ़ें:- इस दिन शुरू होगी Amarnath Yatra, श्राइन बोर्ड ने किया तारीखों का ऐलान

'प्लेन से उतार दिया जाएंगे ऐसे यात्री'

DGCA की ओर से जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया है कि एयरपोर्ट में दाखिल होने के बाद से लेकर बाहर निकलने तक मास्क पहनना अनिवार्य होगा. इसके अलावा हवाई यात्रा के दौरान जो यात्री सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं करेंगे, उन्हें प्लेन से उतार दिया जाएगा. इसके साथ ही जो लोग अपनी यात्रा के दौरान बार-बार नियमों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे, उन्हें 'उपद्रवी यात्री' करार दे दिया जाएगा.

ये भी पढ़ें:- जम्मू-कश्मीर के बारामूला में आतंकी हमला, 2 पुलिसकर्मी घायल

क्या हैं नए नियम:-

1. एयर ट्रैवल के दौरान मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा.
2. मास्क को तब तक नाक के नीच नहीं किया जा सकता है, जब तक कि कोई अपवाद की स्थिति न हों.
3. एयरपोर्ट में यात्री की एंट्री के दौरान CISF या अन्‍य पुलिस कर्मचारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी बिना मास्‍क के अंदर न आ पाए.
4. एयरपोर्ट डायरेक्‍टर/टर्मिनल मैनेजर यात्री में इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि उन्होंने हमेशा ठीक से मास्क लगाया हुआ हो. इसके साथ ही यात्री सही तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें.
5. प्लेन में अगर कोई यात्री कोरोना नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया जाएगा. हालांकि सर्कुलर में कहा गया है कि कानून के मुताबिक, ऐक्‍शन लिया जा सकता है.
6. डिपार्चर से पहले, प्‍लेन में बैठा कोई यात्री अगर चेतावनी के बाद भी ठीक से मास्‍क नहीं पहनता तो उसे उतार दिया जाएगा.
7. फ्लाइट के दौरान अगर बार-बार मास्‍क पहनने से इनकार करता है और कोविड प्रोटोकॉल्‍स का पालन नहीं करता तो उसके साथ 'उपद्रवी यात्री' की तरह व्‍यवहार किया जाए.
8. उपद्रवी यात्री की लिस्ट में आने वाले लोगों की हवाई यात्रा पर बैन लगाया जाएगा. नए नियमों के अनुसार, यह बैन 6 महीने, 1 साल या फिर 2 साल के लिए हो सकता है.

VIDEO-

Trending news