Aircel-Maxis case: पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति की जमानत 7 अगस्त तक बढ़ी
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Aircel-Maxis case: पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति की जमानत 7 अगस्त तक बढ़ी

मंगलवार को कोर्ट ने चिदंबरम और उनके बेटे की जमानत सात अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है.

पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम

नई दिल्ली: एयरेसल मैक्सिस केस में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने राहत दी है. मंगलवार को कोर्ट ने चिदंबरम और उनके बेटे की जमानत सात अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है. चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर रोक लगाने के लिए इन्फोर्समेंट विभाग ने कई दस्तावेज कोर्ट में पेश किए हैं. इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को आईएनएक्स मीडिया मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक एक अगस्त तक बढ़ा दी थी. न्यायमूर्ति ए.के. पाठक ने केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) को निर्देश दिया कि वह अगस्त तक चिदंबरम के खिलाफ कोई सख्त कदम न उठाए. एक अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी.

इस बीच सीबीआई ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर जावब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है, क्योंकि उन्हें आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत पड़ सकती है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने 31 मई को आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम की गिरफ्तारी पर तीन जुलाई तक अंतरिम रोक लगा दी थी.

उनके बेटे कार्ति को 2007 में आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से मंजूरी दिलाने के लिए कथित तौर पर रिश्वत लेने के लिए 28 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था. इस दौरान उनके पिता संप्रग सरकार में केंद्रीय वित्तमंत्री थे. हालांकि बाद में कार्ति को जमानत दे दी गई थी.

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