Azam Khan Abdullah Azam: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से समाजवादी पार्टी (SP) के नेता आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा (Tazeen Fatma) और बेटे अब्दुला आजम को बड़ी राहत मिली है. अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में हाईकोर्ट ने जमानत दी है. आजम खान, अब्दुल्ला आजम और तंजीम फातिमा को मिली जमानत. हाइ कोर्ट ने आज ट्रायल कोर्ट के सजा के फैसले पर भी रोक लगा दी.


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सात साल की सजा सुनाई गई थी


आपको बताते चलें कि रामपुर की MP-MLA कोर्ट ने तीनों को 7 साल की सजा सुनाई थी. इससे पहले हाई कोर्ट ने 14 मई को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी थी, बस फैसला आना था जो आज आ गया है. अब्दुल्ला आजम के दो फर्जी प्रमाण पत्र बनवाए जाने के मामले में आजम परिवार के तीन सदस्यों को पिछले साल 18 अक्टूबर को सात-सात साल की सजा मिली थी.


क्या है फर्जी प्रमाण पत्र का मामला?

गौरतलब है कि आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने 2017 में विधानसभा चुनाव लड़ा था तब उनकी उम्र 25 साल नहीं थी. अब्दुल्ला, अपने अब्बा की गुडविल पर रामपुर की स्वार सीट से चुनाव भी जीत गए थे. इसी मामले को कोर्ट में चुनौती दी गई. उनके विरोधी कैंडिडेट और BSP नेता नवाब काजिम अली खान ने अब्दुल्ला की उम्र को लेकर हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला की उम्र विधायकी लड़ने की नहीं थी.


शैक्षिक प्रमाण पत्रों में अब्दुल्ला की डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1993 है. जबकि उनके बर्थ सर्टिफिकेट में 30 सितंबर 1990 की तारीख लिखी थी. हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए अब्दुल्ला की ओर से पेश किए गए जन्म प्रमाण पत्र को फर्जी पाया था और स्वार सीट से उनका चुनाव रद्द कर दिया था.