अगस्‍ता वेस्‍टलैंड केस: जमानत के लिए बिचौलिये मिशेल ने लगाई याचिका, 12 फरवरी को सुनवाई
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अगस्‍ता वेस्‍टलैंड केस: जमानत के लिए बिचौलिये मिशेल ने लगाई याचिका, 12 फरवरी को सुनवाई

ईडी और सीबीआई के मामले में जिन तीन कथित बिचौलियों की जांच की जा रही है उनमें से मिशेल भी एक है. अन्य बिचौलिये गुइडो हेशके और कार्लो गेरोसा हैं.

क्रिश्चियन मिशेल ने पटियाला हाउस कोर्ट में लगाई याचिका. फोटो ANI

नई दिल्ली : अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर मामले में गिरफ्तार किए गए क्रिश्चियन मिशेल ने जमानत के लिए शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत का रूख किया. मिशेल ने याचिका दाखिल करके केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर किए गए मामलों में अदालत से जमानत दिए जाने का अनुरोध करते हुए कहा कि उसके खिलाफ आरोप पत्र 60 दिनों की निर्धारित समय सीमा के भीतर दायर नहीं किया गया था. विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने 12 फरवरी तक एजेंसियों से जवाब मांगा है. उस दिन अदालत मामले की सुनवाई करेगी.

जमानत याचिका में कहा गया है कि जांच पूरी हो गई है. मिशेल ने याचिका में कहा, ‘‘दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 167 (2) के तहत निर्धारित 60 दिनों की अवधि के भीतर उसके खिलाफ आरोप पत्र दायर नहीं किया गया था. जांच पूरी हो गई है. मैं 22 दिसम्बर, 2018 से हिरासत में हूं.’’ 

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फाइल फोटो

दुबई से प्रत्यर्पित करके लाए गए मिशेल को ईडी ने पिछले वर्ष 22 दिसम्बर को गिरफ्तार किया था. मिशेल को पांच जनवरी को ईडी मामले में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. वह घोटाले से संबंधित सीबीआई मामले में भी न्यायिक हिरासत में है. ईडी और सीबीआई के मामले में जिन तीन कथित बिचौलियों की जांच की जा रही है उनमें से मिशेल भी एक है. अन्य बिचौलिये गुइडो हेशके और कार्लो गेरोसा हैं.

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