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तिरुपति बालाजी मंदिर से डॉलर की गड्डियां चुरा-चुराकर बना लिया 100 करोड़ की प्रॉपर्टी, अंडरवियर में छिपाकर ले जाते समय गया पकड़ा और...

आंध्र प्रदेश के तिरुमाला मंदिर में 2023 की परकामनी चोरी का केस फिर गरमाया.सीआईडी ने मंगलवार को जांच शुरू की, रिकॉर्ड जब्त किए.हाईकोर्ट ने पुलिस पर देरी के लिए फटकार लगाई.कर्मचारी रवि कुमार पर 100 करोड़ की चोरी का आरोप, वीडियो जारी.भ्रष्टाचार उजागर, भक्तों का गुस्सा भड़का.(48 शब्द)

 

 

तिरुपति बालाजी मंदिर से डॉलर की गड्डियां चुरा-चुराकर बना लिया 100 करोड़ की प्रॉपर्टी, अंडरवियर में छिपाकर ले जाते समय गया पकड़ा और...

भगवान वेंकटेश्वर के प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर में भक्तों की भेंट चढ़ाए पैसे की चोरी का पुराना मामला फिर से सुर्खियों में आ गया है. आंध्र प्रदेश का अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने मंगलवार को इस चोरी की गहन जांच शुरू कर दी. ये मामला 2023 का है, जब मंदिर के परकामनी (पैसे गिनने के सेंटर) से एक कर्मचारी को चोरी करते पकड़ा गया था. सीआईडी की टीम ने मंदिर का दौरा किया और पुलिस स्टेशन से रिकॉर्ड जब्त कर लिए. ये सब हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद हुआ, जहां कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई.

चोरी का पूरा किस्सा: कैसे पकड़ा गया आरोपी?
ये घटना मार्च 2023 की है. तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) का कर्मचारी सी. रवि कुमार परकामनी से 920 डॉलर चुरा रहा था, तभी उसे पकड़ लिया गया. वो कथित तौर पर अपने अंडरवियर में नोट छिपाकर ले जा रहा था. शुरुआत में एफआईआर में सिर्फ 900 डॉलर की बात लिखी गई, लेकिन बाद में खुलासा हुआ कि चोरी 11,300 डॉलर की थी. टीटीडी बोर्ड के सदस्यों ने सीसीटीवी वीडियो जारी किया, जिसमें साफ दिख रहा है कि रवि कुमार कैसे नोटों की गड्डियां छिपा रहा था. आरोप है कि उसने पहले भी कई बार विदेशी नोट चुराए, जिससे करीब 100 करोड़ रुपये की संपत्ति बना ली. तिरुपति और चेन्नई में उसके नाम पर प्रॉपर्टी हैं." आंध्र प्रदेश के अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने मंगलवार को तिरुमला स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में परकामनी चोरी मामले की जांच शुरू कर दी."

लोक अदालत का समझौता रद्द, सीआईडी को सौंपा केस
पहले टीटीडी के तत्कालीन बोर्ड ने लोक अदालत में समझौता कर मामले को बंद कर दिया था. लेकिन हाल ही में हाईकोर्ट में एक याचिका दायर हुई, जिसमें कहा गया कि चोरी की ठीक से जांच ही नहीं हुई. याचिकाकर्ता एम. श्रीनिवासुलु ने कोर्ट से अपील की कि ये मामला फिर खोला जाए. कोर्ट ने सितंबर 2025 में आदेश दिया कि सीआईडी सभी रिकॉर्ड जब्त करे और सीलबंद लिफाफे में पेश करे. अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होनी थी.लेकिन सोमवार को सुनवाई में जस्टिस गन्नमनेनी रामकृष्ण प्रसाद ने गुस्सा दिखाया. उन्होंने पूछा, "16 सितंबर का आदेश था, फिर 6 अक्टूबर तक संशोधन याचिका क्यों दाखिल की?" कोर्ट ने डीजीपी और पुलिस विभाग को फटकार लगाई. सीआईडी ने कहा था कि उनके पास आईजी रैंक का अधिकारी नहीं है, इसलिए एसपी या डीजी को शामिल करने की गुजारिश की. अब कोर्ट ने लोक अदालत के समझौते को सस्पेंड कर दिया और सीआईडी को पूरी जांच सौंप दी.

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वाईएसआरसीपी पर लगे आरोप, भाजपा ने उठाया मुद्दा
ये मामला अब राजनीति में भी घुस गया है. टीटीडी बोर्ड के सदस्य और भाजपा प्रवक्ता जी. भानुप्रकाश रेड्डी व सी. दिवाकर रेड्डी ने वीडियो जारी कर पूर्व वाईएसआरसीपी सरकार पर इल्जाम लगाया. उनका कहना है कि तत्कालीन टीटीडी चेयरमैन भुमाना करुणाकर रेड्डी के समय ये चोरी हुई और मामले को दबा दिया गया. आईटी मंत्री नारा लोकेश ने भी कहा कि जगन गैंग ने मंदिर की दौलत लूट ली. वहीं, वाईएसआरसीपी ने इसे राजनीतिक साजिश बताया. भक्तों में गुस्सा है कि मंदिर का पैसा कैसे चोरी हो रहा है.

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krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

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