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चित्तूर: मां को भगवान का दर्जा दिया जाता है. एक मां अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी से भी लड़ने को तैयार हो जाती है. क्या कोई मां अपने बच्चे की बेरहमी से पिटाई कर सकती है ये सुनने और पढ़ने में भी अटपटा लग सकता है. लेकिन कभी-कभार कुछ ऐसे मामले सामने आ जाते हैं जो मां की ममता पर सवाल उठाते हुये लोगों को हैरान कर देते हैं. ऐसे ही एक मामले का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक मां अपने 18 महीने के बच्चे को बेरहमी के साथ पीट रही है.
इस वीडियो को जिसने भी देखा दहशत में आ गया. बहुत से लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि एक मां कैसे दुधमुहे बच्चे को पीट सकती है. वीडियो में देखा जा सकता है कि गुस्साई मां बच्चे को बुरी तरह पीट रही है. उसे घूंसा मारते हुये देखा जा सकता है. बच्चे के नाक और मुंह से खून बह रहा है. वहीं एक और वीडियो में उस बच्चे की पीठ दिख रही थी जिसमें पिटाई की वजह से उसके शरीर में लाल धब्बे पड़े थे.
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(बच्चे को पीटने वाली महिला, फोटो साभार: सोशल मीडिया)
22 साल की महिला की पहचान तुलसी के रूप में हुई है. चार साल पहले तुलसी की शादी वदिवजाघन से हुई थी. दोनों तमिलनाडु के मोट्टुर गांव में रह रहे थे. उनके दो बच्चे हैं. पति-पत्नी में लगातार झगड़े के बाद वदिवजाघन ने तुलसी को छोड़ दिया था. उसके बाद तुलसी आंध्र प्रदेश में अपने माता-पिता के साथ रहने लगी थी.
जब तुलसी के रिश्तेदारों ने बच्चे की पिटाई का वीडियो देखा तो उसके पति वदिवजाघन को खबर दी. वीडियो में देखा जा सकता है कि यह बेरहम महिला बच्चे के दोनों हाथों को ऊपर से पकड़ कर रखती है. मामले की जानकारी मिलते ही वदिवजाघन आंध्र प्रदेश पहुंचता है और दोनों बच्चों को अपने साथ विल्लुपरम ले आता है. वहीं पीड़ित बच्चे के दादा का कहना है कि उन्हें बच्चे के साथ हुए दुर्व्यवहार की जानकारी नहीं थी.
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गिरफ्तार हुई कलियुगी मां
हमारी सहयोगी वेबसाइट इंडिया डॉट कॉम में इंडिया टुडे के हवाले से प्रकाशित खबर के मुताबिक, महिला के पति की शिकायत पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. बेरहम कलियुगी मां के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं में मामला दर्ज हुआ था. जिसमें सेक्शन 75 (बच्चे को गाली देना), सेक्शन 323 (जानबूझ कर चोट पहुंचाना), सेक्शन 355 (अपमान करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल) के तहत FIR दर्ज हुई थी. वहीं गिरफ्तारी के बाद तुलसी को मनोरोग चिकित्सक के पास ले जाया गया. मामले में आगे की जांच अभी जारी है.
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