अर्नब गोस्वामी को नहीं मिली फिलहाल कोई राहत, हाई कोर्ट ने कही ये बात
हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि इस बीच अर्नब चाहें तो जमानत के लिए सेशंस कोर्ट में अपील कर सकते हैं.
मुंबई: रिपब्लिक टीवी के एडीटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को शनिवार को भी बॉम्बे हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत नहीं मिल पाई. हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और कहा है कि शाम के 6 बज गए हैं ऐसे में हम आज ऑर्डर पास नहीं कर सकते. दिवाली की छुट्टियों के बावजूद कोर्ट चार दिन के भीतर आदेश जारी करने की कोशिश करेगा. हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि इस बीच अर्नब चाहें तो जमानत के लिए सेशंस कोर्ट में अपील कर सकते हैं.
न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक की पीठ ने दलीलें सुनने के बाद कहा कि वे जल्द ही आदेश पारित करेंगे. हालांकि उन्होंने कोई तारीख नहीं दी.
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अदालत ने कहा, 'हम जल्द ही आदेश पारित करेंगे. इस मामले के लंबित होने से आरोपी व्यक्तियों को नियमित जमानत मांगने के लिए सत्र अदालत जाने से नहीं रोका जा रहा.'
रायगढ़ पुलिस की अर्जी पर सुनवाई 9 नवंबर को
उधर, अर्नब गोस्वामी की पुलिस हिरासत के बजाय न्यायिक रिमांड के मैजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती देते हुए अलिबाग पुलिस ने अलीबाग सेशन कोर्ट में याचिका दायर की है. कोर्ट इसपर 9 नवंबर को सुनवाई करेगी. अलीबाग में डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने शनिवार को यह आदेश जारी किया. अदालत को सूचित किया गया था कि बॉम्बे हाई कोर्ट इस समय मामले में गोस्वामी और दो अन्य आरोपियों, फिरोज शेख तथा नीतेश सारदा की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है.
क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि गोस्वामी को बुधवार को मुंबई स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था और अलीबाग ले जाया गया था जहां उनके खिलाफ उनकी कंपनी द्वारा बकाए का कथित रूप से भुगतान नहीं करने को लेकर इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाईक और उनकी मां को आत्महत्या के लिए कथित तौर पर उकसाने के आरोप में एक मामला दर्ज किया गया था. पत्रकार गोस्वामी को 18 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. गोस्वामी वर्तमान में अलीबाग में एक स्कूल में बंद हैं जिसे अलीबाग जेल के लिए एक कोविड-19 केंद्र बनाया गया है.
(इनपुट भाषा से भी)
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