ओवैसी की अपील 30 अप्रैल को 15 मिनट के लिए रखें लाइट बंद, समय भी बताया, जानें इसके पीछे की वजह
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ओवैसी की अपील 30 अप्रैल को 15 मिनट के लिए रखें लाइट बंद, समय भी बताया, जानें इसके पीछे की वजह

Owaisi to launch Switch Off Light campaign: देश में इन दिनों पहलागम आतंकी हमले के बाद पूरे देश में पाकिस्तानियों को लेकर गुस्सा है. इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों से 15 मिनट के लिए लाइट बंद करने की अपील की है. आइए जानते हैं आखिर इसके पीछे क्या है वजह.

ओवैसी की अपील 30 अप्रैल को 15 मिनट के लिए रखें लाइट बंद, समय भी बताया, जानें इसके पीछे की वजह

Waqf Amendment Act: पहलगाम आतंकी हमले के बीच जब देश गुस्से में उबल रहा है, इसी बीच ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों से वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) के प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है. इसके साथ ही उन्होंने 30 अप्रैल को रात 9:00 बजे से 9:15 बजे तक घरों, दुकानों और कार्यालयों की लाइटें बंद करने का आह्वान किया है. यह प्रतीकात्मक विरोध वक्फ कानून में किए गए बदलावों के खिलाफ है, जिसे ओवैसी और AIMPLB असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण मानते हैं.

AIMPLB का आज वक्फ का विरोध प्रदर्शन
मीडिया की रिपोर्ट के हवाले से बताया गया कि नए वक्फ कानून के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) आज बुधवार को देशभर में ‘लाइट बंद करो’ अभियान के तहत प्रदर्शन करेगा. इसके तहत रात 9 बजे से 9:15 बजे तक लोगों को घर-दुकान और ऑफिस में लाइट ऑफ करने की अपील की है.

ओवैसी की लोगों से अपील
पत्रकारों से बातचीत के दौरान हैदराबाद से लोकसभा सदस्य ने कहा कि यह अधिनियम भारत के संविधान, विशेषकर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और वक्फ बोर्ड के कामकाज में हस्तक्षेप करता है.  उन्होंने कहा कि मैं आप सभी से अपील करता हूं कि 30 अप्रैल की रात नौ बजे से सवा नौ बजे तक अपने घरों की लाइटें बंद कर दें, ताकि केंद्र सरकार को यह संदेश जाए कि वक्फ संशोधन कानून भारत के संविधान, विशेषकर मौलिक अधिकारों के खिलाफ है.

सुप्रीम कोर्ट में लंबित है मामला
आपको बता दें कि इससे पहले वक्फ संशोधन अधिनियम की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. मंगलवार को कोर्ट ने 13 नई याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि वह पहले से लंबित पांच याचिकाओं पर ही ध्यान देगा. अगली सुनवाई 5 मई को होगी. केंद्र सरकार ने 25 अप्रैल को दाखिल हलफनामे में इस कानून को संवैधानिक बताया है.

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