कॉमेडियन कुणाल कामरा (Comedian Kunal Kamra) की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कॉमेडियन कुणाल कामरा पर अवमानना के मुकदमे के लिए सहमति दे दी है.
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नई दिल्ली: कॉमेडियन कुणाल कामरा (Comedian Kunal Kamra) की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कॉमेडियन कुणाल कामरा पर अवमानना के मुकदमे के लिए सहमति दे दी है. अटॉर्नी जनरल ने कहा है, ‘लोग समझते हैं कि कोर्ट के बारे में कुछ भी कह सकते है. मैंने ट्वीट देखे. आपराधिक अवमानना का मामला बनता है.' उन्होंने कहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब देश की सर्वोच्च अदालत की गरिमा को ठेस को पहुंचाना नहीं है.
क्या है मामला
दरअसल रिपब्लिक टीवी के एडीटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी (Arnab Goswami) की अंतरिम जमानत के बाद कुणाल कामरा ने एससी के बारे में कई अपमानजनक ट्वीट किए. स्टैंड अप कॉमेडियन ने ट्वीट में आदेश देने वाले जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ के लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया. इसके बाद स्कंद बाजपेयी नामक कानून के एक छात्र ने पिटीशन दायर करते हुए कुणाल कमरा (Comedian Kunal Kamra) के खिलाफ अवमानना का मुकदमा चलाने की मांग की, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने सहमति दी है.
जस्टिस चंद्रचूड़ के लिए अपमानजमक भाषा
ट्वीट करते हुए कामरा ने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (Justice DY Chandrachud) के लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया. लिखा, ‘डीवाई चंद्रचूड़ एक फ्लाइट अटेंडेंट हैं जो प्रथम श्रेणी के यात्रियों को शैम्पेन ऑफर कर रहे हैं क्योंकि वो फास्ट ट्रैक्ड हैं, जबकि सामान्य लोगों को यह भी नहीं पता कि वो कभी चढ़ या बैठ भी पाएंगे, सर्व होने की तो बात ही छोड़िए.’