भागलपुर हिंसा: अश्विनी चौबे के बेटे ने दायर की जमानत याचिका, अदालत ने मामले की डायरी तलब की
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भागलपुर हिंसा: अश्विनी चौबे के बेटे ने दायर की जमानत याचिका, अदालत ने मामले की डायरी तलब की

भागलपुर में हुई सांप्रदायिक हिंसा में लोगों के साथ दो पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गये थे.

अदालत मामले की सुनवाई के लिए 31 मार्च की तिथि निर्धारित की है.(फाइल फोटो)

भागलपुर: स्थानीय अदालत ने सांप्रदायिक हिंसा के आरोपी केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे के पुत्र अर्जित शाश्वत की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस को मामले की डायरी पेश करने का निर्देश दिया. अतिरिक्त जिला न्यायाधीश कुमुद रंजन सिंह ने इस मामले को लेकर अर्जित शाश्वत द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. याचिकाकर्ता के वकील वीरेश मिश्रा ने बताया कि अदालत मामले की सुनवाई के लिए 31 मार्च की तिथि निर्धारित की है.

  1. 3 मार्च को निकाला गया था धार्मिक जुलूस
  2. जुलूस के दौरान भड़की हिंसा में 3 घायल
  3. 8 अन्य के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी किया है

भागलपुर में हुई सांप्रदायिक हिंसा में लोगों के साथ दो पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गये थे. इस मामले में दो प्राथमिकी में से एक में अर्जित शाश्वत सहित अन्य को नामजद आरोपी बनाए जाने के बाद वहां की एक अदालत ने शाश्वत और 9 अन्य लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. हिंदू पंचांग के अनुसार नए साल की शुरूआत होने पर निकाले गए एक जुलुस में लाउडस्पीकर तेज बजाने का एक समुदाय द्वारा विरोध किये जाने पर हिंसा भड़क उठी थी.

यह भी पढ़ें- भागलपुर हिंसा : केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी 

इस जुलूस का नेतृत्व शाश्वत कर रहे थे. शाश्वत की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान उनके वकील मिश्रा ने दलील पेश की कि उनके मुवक्किल एक जिम्मेदार नागरिक हैं और उक्त जुलुस में कोई भी उत्तेजक या आपत्तिजनक बात नहीं की गयी थी. मिश्र ने आरोप लगाया कि उनके मुवक्किल के राजनीतिक कॅरियर को खराब करने के उद्देश्य से एक झूठा मामला दर्ज कराया गया है.

विक्रम संवत पर निकाला था जुलूस
भागलपुर जिले के नाथनगर पुलिस थाना इलाके में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे अरिजीत चौबे की अगुआई में बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने 3 मार्च को एक जुलूस निकाला था. पुलिस के अनुसार कुछ स्थानीय लोगों ने गाने बजाने पर आपत्ति जताई जिसकी वजह से तनाव पैदा हुआ.

दो अलग-अलग समुदायों के स्थानीय लोगों के बीच झगड़ा हो गया, गोलियां चली, पथराव हुए और दुकानों एवं वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया. दो पुलिसकर्मियों के हाथों में गोलियां लगीं. एक स्थानीय निवासी को ईंट से चोट लगने से उसका पांव जख्मी हो गया. इस उपद्रव में पुलिस ने दो रिपोर्ट दर्ज हुई हैं.

एक मामले में बिना अनुमति के जुलूस निकालने, तेज आवाज में डीजे बजाने और माहौल बिगाड़ने के खिलाफ अरिजीत शाश्वत, बीजेपी नगर अध्यक्ष अभय घोष, प्रमोद वर्मा, देव कुमार पांडे और अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है.

इनपुट भाषा से भी 

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