आरोपी को दिल्ली से मुंबई ले जाने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की दखलअंदाजी के खिलाफ NIA ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी.
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने भीमा कोरेगांव हिंसा (Bhima Koregaon Violence) मामले में NIA कीअपील पर आरोपी मानवाधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा (Gautam Navlakha) को नोटिस जारी कर दिया है. इस मामले में अब 15 दिन के बाद सुनवाई होगी. बता दें कि आरोपी को दिल्ली से मुंबई ले जाने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) की दखलअंदाजी के खिलाफ NIA ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी.
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली और मुंबई की NIA कोर्ट के रिकॉर्ड तलब किए हैं और कहा है कि नवलखा को मुंबई भेजने में गैरजरूरी हड़बड़ी दिखाई गई है.
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गौरतलब है कि पुणे जिले में कोरेगांव-भीमा युद्ध स्मारक के पास एक जनवरी 2018 को हिंसा हुई थी. पुलिस ने 162 लोगों के खिलाफ 58 केस दर्ज किए थे. कुछ दिनों पहले एनसीपी चीफ शरद पवार ने पुणे में एक प्रोग्राम में कहा था कि भीमा-कोरेगांव प्रदर्शन से संबंधित मामलों की जांच अवश्य की जाएगी. पुलिस ने दावा किया था कि पुणे में 31 दिसंबर 2017 को एल्गार परिषद में भड़काऊ भाषणों के कारण हिंसा हुई. बाद में तेलुगू कवि वरवर राव और सुधा भारद्वाज सहित वामपंथी झुकाव वाले कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था.