झारखंड में युवती से बलात्कार के जुर्म में 11 लोगों को उम्रकैद
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झारखंड में युवती से बलात्कार के जुर्म में 11 लोगों को उम्रकैद

2017 में 19 वर्षीय एक युवती से बलात्कार करने के जुर्म में एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को 11 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई.

स्थानीय अदालत ने सोमवार को 11 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई.(प्रतीकात्मक तस्वीर)

दुमका: झारखंड के दुमका जिले में साल 2017 में 19 वर्षीय एक युवती से बलात्कार करने के जुर्म में एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को 11 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई.

अतिरिक्त लोक अभियोजक सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) पवन कुमार ने दोषियों पर कुल 2.97 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. न्यायाधीश ने इन्हें सात जून को दोषी करार दिया था.

 

मुफ्फसिल पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, दोषियों ने पहले महिला से हर्जाने के तौर पर धन और एक मोबाइल फोन मांगा क्योंकि उसका दोस्त गैर आदिवासी था. फिर उन सभी ने छह सितंबर 2017 को दिघी गांव के समीप उससे बलात्कार किया. 

युवती और उसका दोस्त यहां से आठ किलोमीटर दूर दिघी में सीधो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के परिसर से पैदल लौट रहे थे जब उन्हें रिंग रोड और दिघी रोड के चौराहे पर ये लोग मिले.