पीड़ितों को 3 महीने के अंदर मुआवजा नहीं मिलने पर जिम्मेदार लोगों पर होगी कार्रवाई: जिला जज
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पीड़ितों को 3 महीने के अंदर मुआवजा नहीं मिलने पर जिम्मेदार लोगों पर होगी कार्रवाई: जिला जज

सड़क दुर्घटना में घायल या मृत व्यक्ति के आश्रित परिवार के तीन महीने में मुआवजा देने के नए कानून के बारे में जानकारी देने और जिम्मेदारी तय करने के लिए चाईबासा के टाटा कॉलेज के आडिटोरियम में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया.

जिला व्यवहार न्यायालय के द्वारा वर्कशॉप का आयोजन किया गया.

चाईबासा: सड़क दुर्घटना में मृत या घायल व्यक्ति को अब तीन महीने के अंदर मुआवजा मिलेगा, अगर मुआवजा नहीं दिया गया तो इसे कोर्ट की अवहेलना मानते हुए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी. यह जानकारी चाईबासा के टाटा कॉलेज के आडिटोरियम में झारखंड स्टेट लीगल अथॉरिटी के तत्वाधान में आयोजित जिला व्यवहार न्यायालय के कार्यशाला में दी गई.

सड़क दुर्घटना में घायल या मृत व्यक्ति के आश्रित परिवार के तीन महीने में मुआवजा देने के नए कानून के बारे में जानकारी देने और जिम्मेदारी तय करने के लिए चाईबासा के टाटा कॉलेज के आडिटोरियम में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया. झारखंड स्टेट लीगल आथरेटी के तत्वाधान में जिला व्यवहार न्यायालय के द्वारा वर्कशॉप का आयोजन दो सत्रों में किया गया.

इसमें जिला प्रधान न्यायाधीश मनोरंजन कवि, डीसी अरवा राजकमल,एसपी इंद्रजीत महथा, जिला परिवहन पदाधिकारी पारितोष कुमार ठाकुर मौजूद रहे. इसके साथ ही मुआवजा दिलाने में मुख्य भूमिका निभाने वाले जुडिशियल, प्रशासनिक, पुलिस, डॉक्टर, बीडीओ, सीओ, बीमा के अधिकारी और वकील भी मौजूद रहे. इन लोगों पर अब सडक दुर्घटना में पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने की जिम्मेवारी तय की गई है.

जिला प्रधान न्यायाधीश मनोरंजन कवि ने कहा कि अब तक सड़क दुर्घटना में पीड़ित परिवार को पुराने कानूनी अड़चनों की वजह से नहीं के बराबर मुआवजा मिल पाता था, लेकिन इसे सुप्रीम कोर्ट ने बेहद आसान कर दिया है और सभी न्यायालय, प्रशासन, पुलिस, डाक्टर और बीमा कंपनियों की भूमिका तय कर दी गई है और हर हाल में तीन महीने में पीड़ित परिवार को मुआवजा मिल जाना चाहिए.

उन्होंने कहा कि अगर कोई इस कानून को उल्लंघन करता है या लापरवाही करता है, तो उसे कानून का अवहेलना मानते हुए दोषी माना जाएगा. नए कानून से साफ है कि अब पीड़ित परिवार को मुआवजा के लिए सरकारी दफ्तरों और कोर्ट का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, अब अधिकारी ही परिवार को मुआवजा दिलाएंगे.