लॉ छात्रा से दुष्कर्म मामले में सभी 12 आरोपी दोषी करार, सोमवार को सजा पर होगी चर्चा
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लॉ छात्रा से दुष्कर्म मामले में सभी 12 आरोपी दोषी करार, सोमवार को सजा पर होगी चर्चा

झारखंड की राजधानी में लॉ की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले में सभी आरोपियों को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार दिया गया है. सजा के बिंदुओं पर सोमवार को सुनवाई होगी. रांची के कांके स्थित लॉ छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में यह अहम फैसला सुनाया गया.

रांची लॉ कॉलेज छात्रा से दुष्कर्म मामले में सभी 12 अभियुक्त दोषी करार.

रांची: झारखंड की राजधानी में लॉ की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले में सभी आरोपियों को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार दिया गया है. सजा के बिंदुओं पर सोमवार को सुनवाई होगी. रांची के कांके स्थित लॉ छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में यह अहम फैसला सुनाया गया. प्रधानायुक्त नवनीत कुमार की अदालत में यह फैसला सुनाया गया. 

आपको बता दें कि 26 नवंबर 2019 को लॉ की एक छात्रा की अस्मत को 12 दरिंदों ने तार-तार कर दिया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन भी हरकत में आते हुए 48 घण्टे के अंदर घटना को अंजाम देने वाले 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था और फिर स्पीडी ट्रायल के तहत सुनवाई हुई. 3 महीने से पहले ही कोर्ट ने फैसले की तारीख मुकर्रर कर दी.

लॉ की छात्रा के साथ दुष्कर्म मामले में सभी आरोपी दोषी करार
बीते 26 नवंबर साल 2019 में कानून की पढ़ाई कर रही छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सभी अभियुक्तों को दोषी करार दिया है.

आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत अभियुक्त पाए गए दोषी
दुष्कर्म में शामिल सभी अभियुक्तों को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत अदालत ने दोषी पाया है. आईपीसी की धारा 376 डी यानी दुष्कर्म, 366 किडनैपिंग, 323 मारपीट, धारा 120 कॉन्सपिरेसी और आईपीसी की धारा 411 यानी चोरी का सामान बरामद करने के तहत सभी को दोषी करार दिया गया है.

विभिन्न धाराओं के तहत अधिकतम आजीवन कारावास की हो सकती है सजा
प्रधानायुक्त नवनीत कुमार की अदालत ने दोपहर को तकरीबन 3:15 में सभी अभियुक्तों को दोषी करार दिया. दोषियों को जिन धाराओं के तहत दोषी पाया गया है, उन धाराओं में उनको अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है. वहीं न्यूनतम 20 साल सश्रम की कारावास की सजा सुनाई जा सकती है.

वही बार काउंसिल के अधिवक्ताओं ने अदालत से सभी अभियुक्तों को अधिकतम सजा दिए जाने की मांग की है, ताकि ऐसे घृणित कार्य करने वालों के अंदर एक खौफ उत्पन्न हो जाए.

26 नवंबर 2019 को छात्रा के साथ हुआ था दुष्कर्म
26 नवंबर साल 2019 को लॉ यूनिवर्सिटी की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को 12 आरोपियों ने अंजाम दिया था. इसके बाद पुलिस ने भी मामले की संजीदगी को देखते हुए 48 घंटे के भीतर सभी 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत सुनवाई चली और 26 फरवरी की तारीख फैसले के लिए निर्धारित कर दी गई.

इस दौरान 12 आरोपियों में से एक अभियुक्त का अंडरएज यानी नाबालिग होने की वजह से जूविनाइल जस्टिस बोर्ड में मामले की सुनवाई चलेगी.

दोषी करार दिए गए अभियुक्त
मामले में दोषी करार दिए गए अभियुक्तों में कुलदीप, सुनील, संदीप, राजन, नवीन, रवि, बसंत, ऋषि, रोहित, अजय मुंडा और सुनील मुंडा शामिल हैं.