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अररिया जिले के बहुचर्चित एएसआई राजीव रंजन मल्ल हत्याकांड में अररिया सिविल कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. एडीजे रवि कुमार की अदालत ने सोमवार को 18 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई. इसके साथ ही प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. अदालत ने इसे कानून-व्यवस्था और पुलिसकर्मियों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला मानते हुए कड़ी सजा दी.
यह मामला 13 मार्च 2025 का है. उस दिन फुलकाहा थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर चौक पर एएसआई राजीव रंजन मल्ल को शराब और मादक पदार्थों के तस्कर अनमोल यादव के सहयोगियों ने घेर लिया था. पुलिस जब अनमोल यादव को पकड़कर ले जा रही थी तभी भीड़ ने हमला कर दिया. इस दौरान एएसआई राजीव रंजन मल्ल को लाठी-डंडों और धक्का-मुक्की से इतना घायल कर दिया गया कि उनकी मौत हो गई.
पुलिस की टीम उस दिन छापेमारी कर शराब तस्कर अनमोल यादव को पकड़कर ले जा रही थी. तभी आरोपी पक्ष के लोग बड़ी संख्या में पहुंच गए और पुलिस पर हमला कर दिया. उन्होंने एएसआई को अकेला पाकर बेरहमी से पीटा. भीड़ की हिंसा इतनी ज्यादा थी कि मौके पर अफरा-तफरी मच गई और एएसआई की जान चली गई. इस घटना से पूरे जिले में सनसनी फैल गई थी.
इस मामले की सुनवाई अररिया सिविल कोर्ट में चल रही थी. लोक अभियोजक रामानंद मंडल ने अदालत में सभी सबूत और गवाहों को पेश किया. अदालत ने सबूतों और गवाहों के आधार पर 18 आरोपियों को दोषी मानते हुए उन्हें उम्रकैद और आर्थिक दंड की सजा सुनाई. अदालत का यह फैसला पुलिसकर्मियों के मनोबल को बढ़ाने वाला माना जा रहा है.
इनपुट- रवि कुमार
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