झारखंड: बाघमारा MLA को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, जमानत रद्द करने की याचिका कोर्ट में खारिज
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झारखंड: बाघमारा MLA को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, जमानत रद्द करने की याचिका कोर्ट में खारिज

हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कतरास निवासी महिला ने एसएलपी दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट में ढुल्लू की जमानत रद्द करने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी जिसपर बीजेपी नेता के पक्ष में फैसला आया है.

झारखंड: बाघमारा MLA को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, जमानत रद्द करने की याचिका खारिज.

रांची: झारखंड के बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. जमानत को रद्द करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. मालूम हो कि यौन शोषण मामले में झारखंड हाईकोर्ट से ढुल्लू महतो को जमानत मिली थी.

हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कतरास निवासी महिला ने एसएलपी दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट में ढुल्लू की जमानत रद्द करने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी जिसपर बीजेपी नेता के पक्ष में फैसला आया है.

मालूम हो कि मामला यौन शोषण के आरोप से संबंधित है. मामले में झारखंड हाईकोर्ट से ढूल्लू महतो को जुलाई के महीने में जमानत मिली थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज किया जिसके बाद ढुल्लू महतो की जमानत बरकरार है. यह पूरी जानकारी ढुल्लू के अधिवक्ता ने दी.

बता दें कि झारखंड में बीजेपी विधायक ढुल्लु महतो के ऊपर कई मामले लंबित हैं और कई मामलों में कोर्ट में केस भी चल रहा है. ढुल्लु महतो के ऊपर रेप के भी मामले चल रहे हैं.