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Begusarai MP MLA court: बेगूसराय न्यायालय के एमपी-एमएलए कोर्ट ने 1992 में पुलिस पर हमले और फायरिंग के मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को एक साल की सजा, भाजपा के वरिष्ठ नेता राम लखन सिंह को चार साल की सजा और वीरेंद्र ईश्वर उर्फ शोषण सिंह को चार साल की सजा सुनाई है. फैसले के बाद कोर्ट ने राम लखन सिंह और वीरेंद्र ईश्वर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जबकि सूरजभान सिंह को कम सजा होने के कारण जमानत मिल गई.
क्या है मामला?
यह मामला 9 अक्टूबर 1992 का है. एफसीआई थाना क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिली थी कि मॉम फैक्ट्री में कुछ बदमाश हथियारों के साथ छिपे हुए हैं. इस सूचना के आधार पर एफसीआई थाना पुलिस ने अन्य थानों की पुलिस टीम के साथ छापेमारी की. छापेमारी के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. इस घटना में मौके से पुलिस ने राम लखन सिंह और वीरेंद्र ईश्वर को गिरफ्तार किया था. वहीं, पूर्व सांसद सूरजभान सिंह मौके से भागने में सफल हो गए थे.
पुलिस ने घटना स्थल से कई हथियार और कारतूस बरामद किए थे. इस घटना के बाद एफसीआई थाना में कार्यरत एएसआई उमाशंकर सिंह ने बरौनी थाना कांड संख्या 406/92 दर्ज कराया था. इस मामले में कुल 12 गवाहों की गवाही कराई गई. उस समय के जिला अधिकारी रामेश्वर सिंह ने भी इस घटना की पुष्टि करते हुए कोर्ट में गवाही दी थी.
लंबी सुनवाई के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया. कोर्ट ने राम लखन सिंह और वीरेंद्र ईश्वर को धारा 307 के तहत 4 साल, धारा 353 में 1 साल, आर्म्स एक्ट के तहत 4 साल, धारा 26 में 3 साल और धारा 27 में 3 साल की सजा सुनाई है. वहीं, सूरजभान सिंह को धारा 353 में एक साल की सजा दी गई, जिसके बाद उन्हें जमानत मिल गई.
राम लखन सिंह बेगूसराय जिले के बाहुबली भाजपा नेता माने जाते हैं. वह भाजपा के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं और कई बार विधानसभा तथा लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं. हालांकि उन्हें कभी जीत हासिल नहीं हो सकी. इस मामले में अब कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर उनका नाम चर्चा में आ गया है.
इनपुट- राजीव कुमार
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