चर्चित आरा जहरीली शराब कांड में कोर्ट ने सुनाया फैसला, 14 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा
Advertisement

चर्चित आरा जहरीली शराब कांड में कोर्ट ने सुनाया फैसला, 14 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

बिहार के आरा में चर्चित जहरीली शराब कांड में कोर्ट का फैसला आ गया है. आरा सिविल कोर्ट ने शनिवार को शराब कांड में अहम फैसला सुनाया है. 

आरा सिविल कोर्ट ने जहरीली शराब कांड में फैसला सुनाया है. (प्रतीकात्मक फोटो)

आराः बिहार के आरा में चर्चित जहरीली शराब कांड में कोर्ट का फैसला आ गया है. आरा सिविल कोर्ट ने शनिवार को शराब कांड में अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अपने फैसले में 15 दोषियों से 14 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, एक दोषी को एक्साइज एक्ट के तहत 2 साल की सजा सुनायी गई है. बता दें कि साल 2012 में यह घटना हुई थी अब 6 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है.

एडीजे वन कोर्ट के न्यायाधीश आरसी द्विवेदी ने 15 आरोपियों को जहरीली शराब कांड में आईपीसी की धारा-272/34,273/34, 304/34,328/34 एवं एसी-एसटी एक्ट के तहत दोषी करार किया गया था. 15 दोषियो की सजा पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 14 दोषियों को आजीवन कारवास 304A के तहत 10-10 साल 328 आईपीसी के तहत 5-5 साल व 25 हजार रुपए आर्थिक दंड की सजा सुनाई है. वहीं, एक दोषी भाष्कर मिश्रा को एक्साईज एक्ट के तहत 2 साल और 5 हजार रुपए का आर्थिक दंड की सजा सुनाई है.

कोर्ट के फैसला सुनाने से पहले कोर्ट परिसर में सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन द्वारा काफी पुख्ता इंतजाम किया गया था. दंगा रोधक दस्ता सहित भारी संख्या में पुलिस बल कोर्ट परिसर में मौजूद थे. 6 साल पुराने इस चर्चित मामले में कोर्ट का फैसला सुनने के लिए काफी उत्साहित थे और कैंपस में लोगों की काफी भीड़ भी देखने को मिली.

गौरतलब है कि नवादा थाना क्षेत्र के अनाइठ मुहल्ले में 6 साल पहले 7 दिसंबर 2012 में जहरीली शराब पीने से कुल 21 महादलित परिवार के लोगों की मौत हो गई थी. साथ ही 14 लोग इस शराब को पीने से बुरी तरह बीमार हो गए थे. 21 लोगो की मौत का यह सिलसिला 3 दिनों तक लगातार अनाइठ मोहल्ले के महादलित बस्ती में जारी था. चारों तरफ सिर्फ मौत की किलकारी ही गूंज रही थी. जहरीली शराब ने एक-एक कर 21 लोगों की मौत भारतीय इतिहास का काला दिन साबित हुआ था. राजनीतिक पार्टियों ने इस मौत के मंजर का काफी विरोध सड़क से लेकर सदन तक किया था.

वहीं, घटना में जान गंवा चुके मृतकों के परिजनों ने कोर्ट द्वारा दोषियों को कठोर सजा देने पर खुशी जाहिर की है. फैसला सुनने के बाद स्थानीय लोगों ने कोर्ट के फैसले को सही करार दिया.