बिहार कैबिनेट ने लगाई 24 एजेंडों पर मुहर, अब सरकारी सेवकों को मिलेगा पारिवारिक पेंशन
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बिहार कैबिनेट ने लगाई 24 एजेंडों पर मुहर, अब सरकारी सेवकों को मिलेगा पारिवारिक पेंशन

सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 24 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है.

सीएम नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक में 24 एजेंडों पर मुहर लगाई है. (फाइल फोटो)
सीएम नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक में 24 एजेंडों पर मुहर लगाई है. (फाइल फोटो)

पटनाः सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक की गई. जिसमें कुल 24 एजेंडों पर मुहर लगाई गई. कैबिनेट में सबसे अहम बिजली सब्सिडी और सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना पर फैसला लिया गया. सरकार ने कैबिनेट बैठक में पारिवारिक पेंशन को मंजूरी दी गई है.

फैसले के अनुसार वैसे सरकारी सेवक जो नई पेंशन नीति दायरे में आते हैं, उनके लिए विशेष पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा. कैबिनेट प्रधान सचिव संजय कुमार ने कहा कि सरकार ने विशेष पारिवारिक पेंशन नियमावली 2019 को लागू की है. 

उन्होंने कहा कि यदि कोई सरकारी सेवक आतंकवादी, नक्सलवादी और हिंसात्मक घटनाओं में मौत पर सरकारी सेवक के परिवार को पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा. इस योजना के तहत मौत पर तत्काल 10 लाख रुपये देने का प्रावधान किया गया है. कैबिनेट प्रधान सचिव संजय कुमार ने कहा कि इस योजना का लाभ नई पेंशन नीति के तहत आने वाले कर्मियों को लाभ मिलेगा.

नीतीश कैबिनेट ने बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है. नए वित्तीय साल में बिजली उपभोक्ताओं को बड़े बिजली दर का बोझ नहीं पड़ेगा. राज्य सरकार ने एडवांस में बिजली सब्सिडी की राशि बिजली कम्पनी को देनदारी के लिए स्वीकृत की है.

बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के सब्सिडी के लिए 5193 करोड़ की राशि एडवांस में स्वीकृत की है. यह राशि बैंक ऑफ इंडिया एनटीपीसी को सीधा ट्रांस्फर करेंगा. ऊर्जा प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि राज्य सरकार बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बोझ नही देना चाहती. इसलिए, जिस तरीके से बिहार सरकार बिजली सब्सिडी देती रही है ठीक वैसे ही अगले वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए राज्य सरकार ने 5193 करोड़ की राशि बैंक ऑफ इंडिया एनटीपीसी को ट्रांस्फर करेंगी. 

बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली दर को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है. सरकार बढ़े बिजली दर पर सब्सिडी देती रहेगी.

कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए हैं. लोक शिकायत निवारण के तर्ज पर अब सरकारी सेवकों के लिए नियमावली लाई गई है. सामान्य प्रशासन के अपर सचिव अमनेश सिंह ने बताया कि पेंशन, सेवांत लाभ, मेडिकल भत्ता समेत अन्य तरह की शिकायतों का निपटारा 60 दिन के अंदर होगा. इसके लिए पेंशन शिकायत निवारण पदाधिकारी पदनामित होंगे. 

उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से सेवांत लाभ, पेंशन शिकायत न्यायालय में जाने में कमी आएगी. उन्होंने कहा कि 60 दिन के अंदर यदि संबंधित पदाधिकारी शिकायत का निवारण नहीं करते हैं तो जिला स्तर पर जिलाधिकरी और विभाग स्तर पर विभागाध्यक्ष के पास शिकायतकर्ता अपील कर सकते है.

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