बिहार कैबिनेट ने लगाई 27 एजेंडों पर मुहर, अब 1 लाख में मिलेगा मनचाहा नंबर
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बिहार कैबिनेट ने लगाई 27 एजेंडों पर मुहर, अब 1 लाख में मिलेगा मनचाहा नंबर

कैबिनेट ने फैसला किया है कि बाढ़ राहत के लिए 6 करोड़ रूपए दिए जाएंगे और राशि खर्च करने को मंजूरी दे दी गई है. वहीं, बैठक में अब ये भी फैसला लिया है कि रेरा रजिस्ट्रेशन अब अनिवार्य नहीं होगा. 

कैबिनेट ने फैसला किया है कि बाढ़ राहत के लिए 6 करोड़ रूपए दिए जाएंगे. (फाइल फोटो)

पटना: बिहार कैबिनेट की बैठक खत्म हुई और बैठक में 27 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है. कैबिनेट ने फैसला किया है कि बाढ़ राहत के लिए 6 करोड़ रूपए दिए जाएंगे और राशि खर्च करने को मंजूरी दे दी गई है. वहीं, बैठक में अब ये भी फैसला लिया है कि रेरा रजिस्ट्रेशन अब अनिवार्य नहीं होगा. 

 30 अगस्त 2018 के पहले वाले अपार्टमेंट के फ्लैट रजिस्ट्रेशन में रेरा रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है. अपार्टमेंट का किसी एक फ्लैट या इकाई रजिस्ट्री हो चुकी अपार्टमेंट को लाभ मिलेगा. बिहार रजिस्ट्रेशन एक्ट 2008 में संशोधन किया गया है और बिहार रजिस्ट्रेशन एक्ट 2019 का गठन किया गया है. 

वहीं, सरकार ने फैसला किया है कि अब एक लाख रूपए में गाड़ियों का मनचाहा नंबर मिलेगा. यह नंबर भी ई टेंडरिंग के जरिए दिया जाएगा. ई टेंडरिंग पर खबर की मुहर लगेगी. गाड़ियों का मनचाहा नंबर जैसे 0001,0003,0005 जैसे खास नंबर के लिए अब एक लाख रूपए देने होंगे.

साथ ही कैबिनेट ने यह फैसला भी किया है कि सरकार अब ई रिक्शा चलाएगी. सब्सिडी के तौर पर प्रति परिवार को 70 हजार रूपए देगी. हर पंचायत में पांच-पांच परिवारों को रिक्शा मिलेगा. कुल 300 करोड़ रूपए इसके लिए खर्च किए जाएंगे.