पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को निजी बीएड कॉलेजों की फीस को लेकर आदेश दिया है.
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पटनाः पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को निजी बीएड कॉलेजों की फीस को लेकर आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि निजी बीएड कॉलेज की फीस एक लाख रुपये के बजाय डेढ़ लाख रुपये निश्चित की जाये. हाईकोर्ट के जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह की एकलपीठ ने बुधवार को यह फैसला सुनाया.
जस्टिस ने निजी बीएड कॉलेजों की ओर से दायर रिट याचिका पर फैसला सुनाया. इससे पहले कोर्ट ने सुनवाई को बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. राज्य सरकार ने निजी बीएड कॉलेजों के लिए फीस एक लाख रुपये निर्धारित की थी. लेकिन सरकार के इस फैसले के खिलाफ कॉलेजों के प्रबंधन ने हाईकोर्ट ने याचिका दायर की.
याचिका के द्वारा कहा गया कि राज्य सरकार ने बहुत कम फीस तय की है. उन्होंने फीस को बढ़ाने की मांग की. उन्होंने कोर्ट के सामने दलील दी कि सरकार को कॉलेजों का फीस तय करने का अधिकार ही नहीं है. हालांकि इस मामले में कोर्ट में लगातार सुनवाई जारी थी.
कोर्ट ने फीस तय करने के लिए एक कमिटी बनाई. लेकिन कोर्ट ने पहले ही कह दिया था कि किसी भी हाल में फीस की रकम 1.70 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.
बतादें कि बीएड की पढ़ाई 2 साल की होती है. सरकार से शिकायत की गई थी कि निजी बीएड संस्थान अधिक फीस वसूल करते हैं. जिसके बाद सरकार ने निजी बीएड कॉलेजों की फीस को 1 लाख रुपये निर्धारित किया था. लेकिन इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई.