Budget 2022: इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं, लेकिन सरकार ने यहां दी बड़ी छूट
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Budget 2022: इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं, लेकिन सरकार ने यहां दी बड़ी छूट

Income Tax: आखिरी बार टैक्स स्लैब में बदलाव 2014 में किया गया. उस वक्त टैक्स छूट सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया गया था.

(प्रतीकात्मक तस्वीर)

पटना: लोकसभा में मंगलवार को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 पेश किया. इस बजट में सबको टैक्स में राहत की उम्मीद थी खासकर पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए लेकिन ऐसा हुआ नहीं. बजट में  इनकम टैक्स स्लैब (Income Tax Slab in Budget 2022) में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है. 2021 में हो जो घोषणा हुई थी, वैसे ही टैक्सेशन रहेगा.

कॉर्पोरेट टैक्स में छूट
हालांकि, सरकार ने  कॉर्पोरेट टैक्स को 18 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करने का ऐलान किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम विश्वास आधारित टैक्स सिस्टम बनाने चाहते हैं. गलतियों को दूर करने के लिए टैक्सपेयर्स को अतिरिक्त भुगतान की सुविधा के साथ ITR को अपडेट करने की सुविधा होगी. टैक्स सिस्टम में सुधार की प्रक्रिया जारी रहेगी. अब टैक्सपेयर अपने रिटर्न को अपडेट कर सकता है.

दिव्यांगों को टैक्स में राहत
वहीं, दिव्यांगों को टैक्स में राहत का ऐलान किया गया है जबकि सहकारी संस्थाओं के बढ़ावा देने के लिए कॉपोरेटिव सरचार्ज को 12 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत करने का ऐलान किया गया है.

सरकारी कर्मचारियों की टैक्स कटौती सीमा बढ़ाई गई
इसके अलावा राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा लाभों में मदद करने और उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की टैक्स कटौती की सीमा 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी की जाएगी.

कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई
मंत्री ने बजट में कहा, 'वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांसफर से होने वाली किसी भी आय पर 30 फीसदी की दर से टैक्स लगाया जाएगा. कटे और पॉलिश हीरे व रत्नों पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 5 प्रतिशत किया जाएगा.'

2 साल में रिटर्न दाखिल करने का मौका
वित्त मंत्री ने बजट में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब दो साल में टैक्स पेयर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. उन्होंने कहा, 'किसी गलती को ठीक करने का अवसर प्रदान करने के लिए, करदाता अब प्रासंगिक निर्धारण वर्ष से 2 वर्षों के भीतर एक अपडेट रिटर्न दाखिल कर सकते हैं.'

गौरतलब है कि आखिरी बार टैक्स स्लैब में बदलाव 2014 में किया गया. उस वक्त टैक्स छूट सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया गया था.

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