हाईकोर्ट ने इस मामले में FIR रद्द करने और जांच रोकने से इनकार किया है. कोर्ट ने कहा कि वाजिब जांच को रोकना सही नहीं होगा. केस में सबूतों को इकट्ठा करना बाकी है. ऐसे में कोर्ट का दखल सही नहीं है.
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Yes Bank Vs Dish TV: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से Yes Bank को मुंह की खानी पड़ी है. हाईकोर्ट ने गौतमबुद्ध नगर पुलिस के Yes Bank के पास गिरवी रखे Dish TV के शेयरों को फ्रीज करने के मामले में दखल देने से इनकार कर दिया.
HC ने FIR रद्द करने से किया इनकार
हाईकोर्ट ने इस मामले में FIR रद्द करने और जांच रोकने से इनकार किया है. कोर्ट ने कहा कि वाजिब जांच को रोकना सही नहीं होगा. केस में सबूतों को इकट्ठा करना बाकी है. ऐसे में कोर्ट का दखल सही नहीं है.
YES Bank पर कोर्ट को गुमराह करने का आरोप
हाईकोर्ट ने कहा कि मामला बड़ा है और पर्याप्त मैटेरियल भी नहीं हैं. बिना पर्याप्त मैटेरियल के सही परिप्रेक्ष्य में देख पाना कठिन है. कोर्ट ने यस बैंक को निर्देश दिया कि पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट जाए और वहां से राहत लें. सरकारी पक्ष ने कहा जब केस में पार्टी नहीं है तो फिर दिक्कत क्यों है? बैंक जब FIR में आरोपी नहीं तो FIR रद्द करने की मांग कैसे कर सकता है. सरकारी वकील ने YES bank पर बेहद गंभीर किस्म के आरोप लगाए हैं, उन्होंने कहा मैन्यूफैक्चर्ड दस्तावेज से HC को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है.
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यूपी पुलिस ने क्यों Yes Bank के हिस्से के शेयर किए फ्रीज?
दरअसल, डॉ. सुभाष चंद्रा (Dr. Subhash Chandra) ने गौतमबुद्ध नगर पुलिस में FIR कराई थी. राणा कपूर, वेणुगोपाल धूत और अन्य के खिलाफ केस किया था. धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का आरोप लगाया था. साजिश के तहत डिश TV-वीडियोकॉन D2H डील कराई गई. बता दें कि डिश TV के 24.19 प्रतिशत शेयर Yes Bank के पास गिरवी रखे हैं.
ज़ी मीडिया के YES BANK से बड़े सवाल