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RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को कोर्ट से बड़ा झटका दिया है. उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई 22 अप्रैल तक टल गई है. चारा घोटाला डोरंडा ट्रेजरी मामले में झारखंड हाईकोर्ट में लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका 22 अप्रैल तक के लिए टाल दी है. कोर्ट ने सीबीआई को काउंटर एफिडेविट फाइल करने का आखिरी मौका दिया है.
बता दें कि इस मामले में लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) को 21 फरवरी को सजा सुनायी गयी थी. जमानत याचिका पर 11 मार्च को भी सुनवाई नहीं हो सकी थी क्योंकि उक्त तारीख पर अदालत ने इस मामले में सीबीआई अदालत से रिकॉर्ड (एलसीआर) मंगाने का निर्देश दिया था.
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) ने सीबीआई अदालत के आदेश के खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय में 24 फरवरी को अपील दाखिल की थी. अपनी अपील के साथ ही लालू यादव ने जमानत के लिए भी आवेदन दिया था जिस पर चार मार्च को सुनवाई हुई थी लेकिन अदालत ने याचिका में त्रुटियों को दुरुस्त करने का निर्देश देते हुए इसकी सुनवाई 11 मार्च को निर्धारित की थी. लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) की जमानत याचिका में बढ़ती उम्र और 17 प्रकार की बीमारियां होने का हवाला दिया गया है.
साथ ही यह भी कहा गया कि उन्होंने इस मामले में सजा की आधी अवधि जेल में पहले ही पूरी कर ली है. इस आधार पर उन्हें जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए. इससे पूर्व 22 मार्च को चारा घोटाले में यहां सजा भुगत रहे RJD प्रमुख एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) को किडनी में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रिम्स के मेडिकल बोर्ड की सलाह पर विशेष विमान से उनकी बेटी मीसा भारती अपने साथ दिल्ली स्थित एम्स ले गयी थीं. राजेन्द्र आयुर्विग्यान संस्थान (रिम्स) द्वारा गठित चिकित्सिकीय बोर्ड की बैठक में लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) को दिल्ली भेजने पर फैसला लिया गया था.
(इनपुट: भाषा)