Bihar Corona New Guideline: कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपदा प्रबंधन समूह की 4 जनवरी को बैठक हुई थी जिसमें प्रदेश में तमाम पाबंदियां 21 जनवरी तक लगाई गई थी.
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पटना: बिहार सरकार ने कोरोना के मामले को देखते हुए 6 फरवरी तक पूर्व से जारी पाबंदियों को बढ़ाने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर जानकारी दी. सीएम ने ट्वीट कर लिखा, 'कोविड की स्थिति की समीक्षा की गई. कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए वर्तमान में लागू सभी प्रतिबंधों को 6 फरवरी 2022 तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है. आप सभी से अनुरोध है कि विशेष सावधानी बरतें एवं सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें.'
बढ़ाया गया नाइट कर्फ्यू
दरअसल, आपदा प्रबंधन समूह की गुरुवार को हुई बैठक में पूर्व के जारी सभी नियमों को 6 फरवरी तक आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया. इसके तहत अब नाइट कर्फ्यू राज्य में रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा. आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य दुकान एवं प्रतिष्ठान रात 8 बजे तक ही खुली रहेंगी.
कोविड की स्थिति की समीक्षा की गई। कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए वर्तमान में लागू सभी प्रतिबंधों को 6 फरवरी 2022 तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। आप सभी से अनुरोध है कि विशेष सावधानी बरतें एवं सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें।
— Nitish Kumar (@NitishKumar) January 20, 2022
स्कूल रहेंगे बंद
आदेश के तहत सड़क, दुकान में मास्क लगाना अनिवार्य है. 8 वीं तक के सभी स्कूल बंद किए गए हैं जबकि 9वीं से 12 वीं तक की क्लास एवं सभी कालेज 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलने का आदेश है. शादी में केवल 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे. इसके लिए स्थानीय थाने को कार्यक्रम की पहले से सूचना देनी होगी जबकि श्राद्धकर्म में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे.
इन चीजों पर जारी रहेगी पाबंदी
जिम, स्टेडियम, पार्क, क्लब, सिनेमा हाल, स्वीमिंग पूल और शापिंग माल पहले की ही तरह बंद रहेंगे. रेस्टोरेंट और होटल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकते हैं. बता दें कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपदा प्रबंधन समूह की 4 जनवरी को बैठक हुई थी जिसमें प्रदेश में तमाम पाबंदियां 21 जनवरी तक लगाई गई थी.