बिहार: 2446 चयनित उम्मीदवारों को झटका, हाईकोर्ट ने दारोगा बहाली पर लगाई रोक
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बिहार: 2446 चयनित उम्मीदवारों को झटका, हाईकोर्ट ने दारोगा बहाली पर लगाई रोक

पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने इस बहाली पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दिया है. एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार (Bihar Government) और BPSSC से जवाब मांगा है.

 

हाईकोर्ट ने बहाली पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का दिया आदेश.

BPSSC: बिहार पुलिस सबोर्डिनेट सर्विस कमीशन (BPSSC) द्वारा विज्ञापन संख्या 01/2019 के तहत सब इंस्पेक्टर (SI) समेत अन्य पदों की 2446 रिक्तियों (Vacancies) के लिए अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को बड़ा झटका लगा है. पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने इस बहाली पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि बहाली नहीं हुई है तो यह रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी.

जस्टिस पीबी बजनथरी ने सुधीर कुमार गुप्ता और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार (Bihar Government) और BPSSC से जवाब मांगा है. वहीं, सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि 268 ऐसे अभ्यर्थी हैं, जो प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) में सफल घोषित हुए, लेकिन बाद में उन्हें सफल उम्मीदवारों की लिस्ट से बाहर कर दिया गया.

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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, याचिकाकर्ता के वकील दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि 1 अगस्त 2021 जारी की गई मेरिट सूची (Merit List) में इन 268 कैंडिडेट्स के नाम थे. उस समय कटऑफ मार्क्स 75.8 निर्धारित किया गया था. इसके बाद जो लिस्ट जारी की गई, उसमें कटऑफ मार्क्स 75 था, लेकिन इन 268 अभ्यर्थियों के नाम चयनित उम्मीदवारों (Selected Candidates) की लिस्ट में नहीं थे. जब ये अभ्यर्थी 75.8 के कटऑफ मार्क्स पर सफल उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल थे तो जब कटऑफ मार्क्स 75 हो गया तो इन्हें सूची से बाहर कर दिया गया. 

गौरतलब है कि इस भर्ती के तहत चयनित उम्मीदवार लंबे समय से ट्रेनिंग (Training) पर जाने के लिए इंतजार कर रहे थे. वहीं, कोर्ट के द्वारा रोक लगाए जाने के बाद उन्हें अभी कुछ और समय तक इंतजार करना होगा. वहीं हाईकोर्ट (High Court) ने इस मामले में राज्य सरकार और बिहार पुलिस सबोर्डिनेट सर्विस कमीशन से जवाब तलब किया है. इस मामले में सुनवाई जारी रहेगी.

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