रांची: सड़क दुर्घटना रोकने के लिए सरकार का फैसला, दो हेलमेट का बिल देने पर होगा बाइक का रजिस्ट्रेशन
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रांची: सड़क दुर्घटना रोकने के लिए सरकार का फैसला, दो हेलमेट का बिल देने पर होगा बाइक का रजिस्ट्रेशन

परिवहन विभाग द्वारा जारी किए गए इस आदेश के बाद शोरूम मालिकों ने भी आदेश का पालन शुरू कर दिया है लेकिन मालिकों में कंफ्यूजन की स्थिति है. उनका कहना है कि बाइक के साथ उन्हें हेलमेट देनी है या फिर ग्राहक हेलमेट खुद लेकर आएंगे यह बातें स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं. 

वाहन मालिको के पास कम से कम 2 हेलमेट की अनिवार्यता सुनिश्चित करने का आदेश दिया है.

रांची: झारखंड के रांची में सड़कों पर बढ़ रही सड़क दुर्घटना और बगैर हेलमेट हादसों की वजह से होती मौत पर अंकुश लगाने की राज्य सरकार ने कवायद शुरू कर दी है. परिवहन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक अगर आपको बाइक खरीदनी है तो फिर दो हेलमेट का बिल देने पर ही बाइक का रजिस्ट्रेशन हो पाएगा.

परिवहन विभाग में किसी भी दो पहिया वाहन के निबंधन के लिए वाहन मालिको के पास कम से कम 2 हेलमेट की अनिवार्यता सुनिश्चित करने का आदेश दिया है इसके लिए विभाग से परिवहन आयुक्त कार्यालय ने अधिसूचना भी जारी कर दी है. क्या कि आने वाले दिनों में जब लोग दोपहिया वाहन लेकर निकले तो उनके पास कम से कम 2 हेलमेट उपलब्ध हो. मामले पर जानकारी देते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी बताते हैं कि इस आदेश का आज से ही पालन शुरू कर दिया गया है यानी अगर आपको अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन कराना है तो दो हेलमेट का बिल शोरूम को मुहैया कराना पड़ेगा.

वहीं, परिवहन विभाग द्वारा जारी किए गए इस आदेश के बाद शोरूम मालिकों ने भी आदेश का पालन शुरू कर दिया है लेकिन मालिकों में कंफ्यूजन की स्थिति है. उनका कहना है कि बाइक के साथ उन्हें हेलमेट देनी है या फिर ग्राहक हेलमेट खुद लेकर आएंगे यह बातें स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं. 

हालांकि शोरूम के मालिकों के मुताबिक यह एक सराहनीय प्रयास है क्योंकि दुर्घटनाओं को रोकने में यह कारगर कदम साबित होगी. बहरहाल दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और हादसों से होती मौत को कम करने के लिए झारखंड सरकार की यह पहल सराहनीय है. बस जरूरत है तो इस फरमान को सख्ती से लागू करने की

झारखंड सरकार के परिवहन विभाग ने गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए एक नया आदेश जारी किया है इसके मुताबिक अगर आपको दो पहिए वाहन खरीदना है तो उसके रजिस्ट्रेशन के लिए दो हेलमेट का बिल अनिवार्य होगी.