मुजफ्फरपुर रेप कांड: ब्रजेश ठाकुर को जेल में प्रताड़ित करने के आरोपों पर SC में सुनवाई कल
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मुजफ्फरपुर रेप कांड: ब्रजेश ठाकुर को जेल में प्रताड़ित करने के आरोपों पर SC में सुनवाई कल

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड के मुख्‍य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को पटियाला जेल में प्रताड़ित करने के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा.

जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी. (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड के मुख्‍य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को पटियाला जेल में प्रताड़ित करने के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा. जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी. 

दरअसल, ब्रजेश ठाकुर के बेटे व बेटी ने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर कहा था कि उनके पिता को पटियाला जेल में शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है. इससे उनकी हालत बिगड़ गई है. 6 दिसंबर को इस पत्र का सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेकर ब्रजेश की मेडिकल जांच के आदेश दिए थे.

कोर्ट ने ब्रजेश को पटियाला के मजिस्ट्रेट के सामने पेश कराकर मेडिकल बोर्ड गठित करने को कहा था और मेडिकल रिपोर्ट सोमवार तक कोर्ट में सौंपने के आदेश दिए थे.

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को बिहार से पटियाला जेल ट्रांसफर करने का आदेश दिया था.सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दायर की थी. रिपोर्ट देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है, जांच में बाधा पहुंचा सकता है, उसे बिहार के बाहर की जेल में शिफ्ट करना सही रहेगा. 

सुनवाई के दौरान जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने बिहार सरकार और सीबीआई से भी पूछा था कि बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा को अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया है? कोर्ट ने इस बाबत राज्य सरकार और सीबीआई से जवाब मांगा था.

गौरतलब है कि टाटा इंस्‍टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टिस) की सोशल ऑडिट में बिहार के बालिका आश्रय गृहों की हालत खराब पाई गई थी. रिपोर्ट में वहां शरीरिक व मानसिक प्रताड़ना का जिक्र है.रिपोर्ट में ब्रजेश ठाकुर द्वारा संचालित मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का भी नाम दर्ज होने के कारण उसके खिलाफ कार्रवाई की गई. 

मामले की जांच सीबीआइ कर रही है. इस बीच गिरफ्तार ब्रजेश को 31 अक्टूबर को भागलपुर के विशेष केंद्रीय कारा (कैंप जेल) से पंजाब के पटियाला स्थित नाभा जेल भेज दिया गया था.