बोधगया : बच्चों के साथ दुराचार के मामले में POSCO एक्ट के तहत मामला दर्ज
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बोधगया : बच्चों के साथ दुराचार के मामले में POSCO एक्ट के तहत मामला दर्ज

इस मामले में पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. साथ ही सभी बच्चों को पुलिस की निगरानी में रखा गया है. 

बोधगया में भिक्षु ने बच्चों के साथ किया यौनाचार. (प्रतीकात्मक तस्वीर)

गया : बिहार के गया जिले के एक स्कूल और मेडिटेशनन सेंटर के संचालक और भिक्षु को बच्चों के साथ दुराचार और अनैतिक कार्य करने के आरोप में बुधवार रात को गिरफ्तार किया गया. इस मामले में पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. साथ ही सभी बच्चों को पुलिस की निगरानी में रखा गया है. उनका मेडिकल जांच भी करवाया जाएगा. पीड़ित बच्चों का आईपीसी की धारा 164 के तहत बयान दर्ज किया गया है.

पुलिस के अनुसार, बोधगया थाना क्षेत्र के मस्तीपुर स्थित प्रजना ज्योति बुद्धिस्ट नोविस स्कूल एंड मेडिटेशन सेंटर के बच्चों ने पढ़ाने के नाम पर भिक्षु भंते सुजाय संघप्रिय पर दुराचार, अनैतिक कार्य, मारपीट और भोजन नहीं दिए जाने का आरोप लगाया है.  

गया के पुलिस अधीक्षक (नगर) अनिल कुमार ने गुरुवार को कहा, "संस्था में नाबालिग बच्चों के साथ दुराचार, यौनाचार किए जाने का मामला संज्ञान में आते ही प्रभारी भिक्षु को गिरफ्तार कर लिया गया है. संस्था के करीब 15 नाबालिग बच्चों के बयान के आधार पर बोधगया में पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. पूरे मामले की छानबीन की जा रही है." 

इस केंद्र के सभी बच्चों को एक अन्य आश्रम में रखा गया है. पीड़ित बच्चों में अधिकांश बच्चे असम के रहने वाले हैं, जिन्हें शिक्षा-दीक्षा के लिए यहां भेजा गया था. पीड़ित बच्चों के अभिभावकों के बुधवार को यहां पहुंचने के बाद इस मामले का खुलासा हुआ.

केंद्र में कुल 22 कमरे थे, जिनमें से सिर्फ तीन में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे. पुलिस सभी सीसीटीवी कैमरे की जांच करेगी. ऑफिस के कमरे में जो सीसीटीवी लगा हुआ था वो महज रेप्लिका था. ऑफिस के बगल में एक कमरा था, जिसमें बेड लगा हुआ था.