भूख से मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा
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भूख से मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा

आधार का जन वितरण प्रणाली से लिंक नहीं होने के कारण राशन का अनाज नहीं मिलने की वजह से होने वाली मौतों का मामला

सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: आधार का जन वितरण प्रणाली (PDS) से लिंक नहीं होने के कारण राशन का अनाज नहीं मिलने की वजह से होने वाली मौतों का मामला गरम है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई एक जनहित याचिका पर सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब दाखिल करने के लिए कहा. सुप्रीम कोर्ट ने याचिककर्ता से कहा कि आधार के मामले में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच का फैसला आने के बाद इस याचिका पर विचार किया जाएगा.

  1.  आधार के मामले में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच का फैसला आने के बाद इस याचिका पर विचार किया जाएगा.
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जनहित याचिका में कहा गया है कि झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों में जन वितरण प्रणाली का राशन न मिलने की वजह से अब तक 30 मौतें हो चुकी हैं. इस याचिका को भूख के कारण मरने वाली झारखंड की लड़की संतोषी की मां ने एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ मिलकर दाखिल किया है. गौरतलब है कि 11 साल की संतोषी की भूख के कारण मौत हो गई थी क्योंकि उसका राशन कार्ड आधार कार्ड से नहीं जुड़ा था.

 

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उल्लेखनीय है कि भारत में आज भी कई राज्यों के अति पिछड़े इलाकों सहित शहरों में भी भूख से मौत की खबरें आती रहती हैं. वॉशिंगटन स्थित इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट (आईएफपीआरआई) की ओर से वैश्विक भूख सूचकांक पर जारी ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया के 119 विकासशील देशों में भूख के मामले में भारत 100वें स्थान पर है. इस मामले में देश की हालत में सुधार देखने को नहीं मिल रहा.